नवरात्रि उत्सव की पृष्ठभूमि में, मुंबई उपनगरीय जिला कलेक्टर ने लाउडस्पीकर और एम्पलीफायरों के उपयोग के संबंध में एक आदेश जारी किया है। नवरात्रि के तीन दिनों, सप्तमी (29 सितंबर), अष्टमी (30 सितंबर) और नवमी (1 अक्टूबर) के दौरान, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए सुबह 6 बजे से मध्यरात्रि 12 बजे तक लाउडस्पीकर और एम्पलीफायरों का उपयोग किया जा सकेगा।(Use of loudspeakers and amplifiers allowed in Mumbai suburbs from 6 am to 12 midnight for three days during Navratri festival)
नियम और शर्तें
अनुमति की अवधि के दौरान ध्वनि सीमा का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिए गए दिशानिर्देश आदेशों का पालन करना आवश्यक है। साथ ही, यह सुनिश्चित करने का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन न हो।
यह अनुमति सरकार द्वारा घोषित शांति क्षेत्र में लागू नहीं होगी। ध्वनि प्रदूषण नियम, 2000 के नियम 3 और 4 का पालन करना अनिवार्य होगा। शिकायत होने पर, ध्वनि प्राधिकरण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत कार्रवाई करने का अधिकार होगा।आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश मुंबई उपनगरीय जिले की आधिकारिक वेबसाइट (mumbaisuburban.gov.in) पर प्रकाशित किया गया है।
निर्धारित सीमा और शर्तों का पालन करना अनिवार्य
नवरात्रि के सप्तमी, अष्टमी और नवमी के तीन दिनों के लिए, मुंबई उपनगरीय जिले में मध्यरात्रि तक लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्र चलाने की अनुमति होगी, लेकिन निर्धारित सीमा और शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा, मुंबई उपनगरीय जिला कलेक्टर सौरभ कटियार ने एक आदेश के माध्यम से जानकारी दी है।
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