खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री छगन भुजबल (Chhagan bhujabal) ने कहा कि अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत जारी की गई महिलाओं के साथ-साथ वेश्यावृत्ति के माध्यम से अपने परिवार का समर्थन करने वाली महिलाओं को राशन कार्ड जारी करने का निर्णय लिया गया है।
वेश्यावृत्ति, बाल वेश्याओं और वेश्याओं के बच्चों के पुनर्वास के लिए गठित सलाहकार समिति के निर्देशानुसार सरकार वेश्याओं, बाल वेश्याओं और वेश्याओं के बच्चों के पुनर्वास के लिए राशन कार्ड जारी करने पर विचार कर रही है।
निर्णय के अनुसार, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण एजेंसी और राज्य एड्स नियंत्रण एजेंसी द्वारा सूचीबद्ध गैर सरकारी संगठनों से अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम के तहत जारी की गई वेश्यावृत्ति और वेश्यावृत्ति की शिकार महिलाओं को राशन कार्ड जारी किए जाएंगे।
उन्हें नए राशन कार्ड के लिए आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने में आने वाली कठिनाइयों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए पहचान प्रमाण और आवासीय प्रमाण प्रस्तुत करने से छूट दी जा रही है। सत्तारूढ़ में यह भी उल्लेख किया गया है कि इन दस्तावेजों को रिश्तेदारों से नहीं मांगा जाना चाहिए।
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण एजेंसी और राज्य एड्स नियंत्रण एजेंसी सूची में शामिल महिलाओं से नए राशन कार्ड के लिए आवेदन भरकर उन्हें राशन कार्ड वितरित करने के निर्देश भी हैं।
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