धारा 144 और संचारबंदी का उल्लंघन करने पर 289 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

कोरोना वायरस जैसी महामारी को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार ने धार 144 लागू किया है तो पीएम मोदी ने भी 21 दिन के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है।

धारा 144 और संचारबंदी का उल्लंघन करने पर 289 लोगों के खिलाफ केस दर्ज
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मुंबई पुलिस ने 289 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जिसमें से 25 लोगों को नोटिस देकर छोड़ दिया गया है साथ ही 22 लोगों की तलाश जारी है। ये सभी ऐसे लोग हैं जिन्होंने शहर में लगे धारा 144 और कर्फ्यू का उल्लंघन किया है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस जैसी महामारी को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार ने धार 144 लागू किया है तो पीएम मोदी ने भी 21 दिन के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है।


जैसा की आप जानते ही हैं कोरोना छुआछूत की बीमारी है, यह एक दूसरे के संपर्क में आने पर ही फैलती है। यही कारण है कि हर दिन कोरोना रोगियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसे फैलने से रोकने के लिए स्कूल, कॉलेज सहित प्राइवेट और सरकारी कार्यालयों को भी बंद कर दिया गया है या फिर कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया है। साथ ही उन लोगों के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई कर रही है जो कानून का उल्लंघन करते हुए पाए जा रहे हैं।

मुंबई और उपनगरों में पुलिस ने अब तक 289 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जिनका रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर जिन्हें क्वारेंटाइन किया गया था, लेकिन ऐसे लोग बिना कारण के ही बाहर घूमते हुए पाए मिले, साथ ही होटल, पान की दुकान, फेरीवालों और सार्वजनिक स्थानों पर जो भीड़भाड़ किये हुए थे, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई।

सूत्रों के मुताबिक 20 मार्च और 21 मार्च के दिन 34 लोगों पर तो 22 और 23 मार्च के दिन 59 लोगों पर, जबकि 24, 25 और 26 मार्च के दिन सबसे अधिक 196 लोगों पर कार्रवाई की गई। इन सभी पर पुलिस ने आईपीसी 1860 की धारा 188 के तहत कार्रवाई की।

 
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