अभिषेक घोषालकर हत्याकांड- परिवार ने मौरिस नारोन्हा के अंगरक्षक की जमानत याचिका का विरोध किया

सभी पक्षों का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने साफ किया कि वह मिश्रा की जमानत अर्जी पर मंगलवार को फैसला करेगी

अभिषेक घोषालकर हत्याकांड- परिवार ने मौरिस नारोन्हा के अंगरक्षक की जमानत याचिका का विरोध किया
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उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के पूर्व नगरसेवक अभिषेक घोसालकर की हत्या के मामले में गोली मारलेनावे  मौरिस नोरोन्हा के अंगरक्षक अमरेंद्र मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।  अंगरक्षक अमरेंद्र मिश्रा ने शनिवार को सत्र न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन किया। उनके आवेदन का घोसालकर की पत्नी तेजस्विनी ने हस्तक्षेप आवेदन के जरिए विरोध किया है। सभी पक्षों का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने साफ किया कि वह मिश्रा की जमानत अर्जी पर मंगलवार को फैसला करेगी।(Abhishek Ghosalkar Murder Case family Opposes bail application of Mauris Naronhas bodyguard)

फेसबुक लाइव के दौरान गोली मारकर हत्या

अभिषेक घोसालकर को 9 फरवरी को फेसबुक लाइव के दौरान मौरिस ने गोली मार दी थी। बाद में उन्होंने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में संदिग्ध आरोपी के तौर पर मौरिस के बॉडीगार्ड मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मिश्रा का कहना है की " मौरिस ने हमें एक लॉकर दिया, इसमें उन्होंने पिस्टल रखी और लॉकर की चाबी भी अपने पास रखी, जब घटना घटी तो हम वहां नहीं थे, इसलिए जमानत की मांग करते हुए मिश्रा ने मांग की कि उन्हें जमानत दी जाए"

परिवार ने की जमानत अर्जी खारिज करने की मांग 

मिश्रा और मौरिस ने दिसंबर 2023 में 15 कारतूस खरीदे। इसके अलावा, मिश्रा की आपराधिक पृष्ठभूमि है और कथित तौर पर मौरिस ने उसे नौकरी पर रखा था। घटना के वक्त मिश्रा वहीं मौजूद थे। वह सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में नजर आ रहा है। तेजस्विनी घोषालकर ने अदालत में दावा किया कि मामले की जांच की जा रही है और ऐसा प्रतीत होता है कि मिश्रा अपराध में शामिल हैं। साथ ही उन्होंने मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज करने की भी मांग की। दूसरी ओर, उन्होंने पुलिस से यह जानकारी छिपा ली कि मिश्रा को पिस्तौल अपने पास रखने की इजाजत थी। पुलिस ने अदालत को बताया कि वे उससे यह भी सवाल करेंगे कि उसने अपनी पिस्तौल मौरिस के पास कैसे छोड़ दी।

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