पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी के बेटे उन्मेष जोशी की सपत्ति के जब्ती के आदेश

उन्मेष ने तीन सरकारी बैंको से 68 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था जो उन्होने समय पर नहीं चुकाया , जिसके बाद बैको ने उनकी संप्पति को जब्त करने का आदेश दिया है।

पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी के बेटे उन्मेष जोशी की सपत्ति के जब्ती के आदेश
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महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी के बेटे उन्मेष जोशी की कुर्ला और लोणवला की संप्पति को जब्त करने का आदेश दिया गया है। उन्मेष ने तीन सरकारी बैंको से 68 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था जो उन्होने समय पर नहीं चुकाया , जिसके बाद बैको ने उनकी संप्पति को जब्त करने का आदेश दिया है। डेवलपर अनमेश ने कोहिनूर एजुकेशन ट्रस्ट के माध्यम से बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया से करोड़ रुपये कर्ज लिये थे।

बैंक अधिकारियों ने कहा कि उन्मेष जोशी ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 12.77 करोड़ रुपये और अन्य 3 करोड़ 3 लाख रुपये, भारतीय स्टेट बैंक से 38.63 करोड़ रुपये और बैंक ऑफ इंडिया से 13 करोड़ 18 लाख रुपये का कर्ज लिया है और इन बैंकों ने संपत्ति जब्ती पर विज्ञापन भी प्रकाशित किए है। इस कर्ज के लिए उन्मेष जोशी, माधवी उन्मेष जोशी, अनघा मनोहर जोशी और कोहिनूर प्लॅनेट कन्स्ट्रक्शन भी शामिल थे।


हालांकि, चूंकि कर्ज नहीं चुकाया गया था, इसलिए जनवरी 2017 में, बैंक द्वारा पहली कार्रवाई उन्मेश की संपत्ति को जब्त करने के लिए की गई थी। उसके बाद, समय-समय पर बैंक से गारंटरों को नोटिस भेजे गए हैं। हालांकि, जब से ऋण नहीं चुकाया गया है, बैंक ने वित्तीय सुरक्षा और सुरक्षा ब्याज प्रवर्तन नियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार संपत्ति जब्ती के खिलाफ कार्रवाई की है।

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