हिमालय ब्रिज हादसा: ऑडिटर सहित 4 आरोपियों की मिली जमानत

इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गयी थी, और 30 लोग घायल हो गये थे। जांच में पता चला था कि ब्रिज का ऑडिट गलत तरीके से किया गया था।

हिमालय ब्रिज हादसा: ऑडिटर सहित 4 आरोपियों की मिली जमानत
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 CSMT स्थित हिमालय ब्रिज हादसे के आरोपी स्ट्रक्चरल नीरज देसाई को मुंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को जमानत दे दी। इसके साथ ही इसी मामले में 3 पूर्व अधिकारीयों की भी जमानत को हाई कोर्ट ने मंजूर किया। इन सभी को इसी साल मार्च महीने में हुए हिमालय ब्रिज हादसे के बाद गिरफ्तार किया गया था।

आपको बता दें कि इसी साल 14 मार्च की शाम को CSMT और टाइम्स बिल्डिंग के बीच बने हिमालय ब्रिज का बीच का हिस्सा अचानक गिर पड़ा था। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गयी थी, और 30 लोग घायल हो गये थे। जांच में पता चला था कि ब्रिज का ऑडिट गलत तरीके से किया गया था।


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हिमालय ब्रिज बीएमसी के अंडर में आता है, जब ब्रिज गिरा तो बीएमसी के ऊपर सवाल खड़े होने लगे। बीएमसी ने आनन-फानन में जांच के आदेश दे दिए। जांच में पता चला कि ब्रिज की संरचना का ऑडिट किया गया था, और ब्रिज के सही होने का प्रमाणपत्र भी जारी कर दिया गया था, और यह सारा काम ऑडिटर नीरज देसाई ने और बीएमसी के पुल दुरुस्ती विभाग के कर्मचारियों द्वारा किया गया था।  

इस मामले में इनकी लापरवाही सामने आने के बाद नीरज देसाई सहित विभाग के तीन कर्मचारियों संदीप काकुलते, अनिल पाटिल और शीतला प्रसाद कोरी को गिरफ्तार किया गया, तब से ये सभी आरोपी जेल की हवा खा रहे थे।

इन आरोपियों ने अपनी जमानत के लिए हाई कोर्ट ने अपील की थी। जिसे न्यायमूर्ति एस.के शिंदे ने 50 हजार के निजी मुचलके पर सभी की जमानत मंजूर कर लिया।

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