कमला मिल आग मामला: पब मालिकों की जमानत अर्जी कोर्ट ने की ख़ारिज

इस मामले में मोजो बिस्त्रो के मालिक युग पाठक और वन अबव पब के तीनों हिस्सेदारों कृपेश सांघवी, जिगर सांघवी और अभिजीत मानकर को जनवरी महीने में गिरफ्तार किया गया था। तब से लेकर अब तक ये सभी न्यायिक हिरासत में हैं।

कमला मिल आग मामला: पब मालिकों की जमानत अर्जी कोर्ट ने की ख़ारिज
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पिछले साल कमला मिला कंपाउंड में लगी आग मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने चारों आरोपियों युग पाठक और कृपेश सांघवी, जिगर सांघवी और अभिजीत मानकर के जमानत याचिका रद्द कर दी। ये चारों आरोपी जनवरी में गिरफ्तार किये गये थे और फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में हैं और इन्होने कोर्ट से अपनी जमानत की अपील की थी।


क्या था मामला?

आपको बता दें कि पिछले साल दिसंबर महीने ने मुंबई के कमला मिल परिसर में स्थित मोजो बिस्त्रो और 1 अबव पब में आग लग गई थी, जिसमें 14 लोगों की जान चली गयी थी और कई अन्य घायल हो गये थे। इस मामले में मोजो बिस्त्रो के मालिक युग पाठक और वन अबव पब के तीनों हिस्सेदारों कृपेश सांघवी, जिगर सांघवी और अभिजीत मानकर को जनवरी महीने में गिरफ्तार किया गया था। तब से लेकर अब तक ये सभी न्यायिक हिरासत में हैं। 


इस मामले में फरवरी महीने में पुलिस ने लापरवाही बरतने के आरोप में बीएमसी के अधिकारियों के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिला किया था, साथ ही इस आरोप पत्र में दोनों पब के मालिकों, कमला मिल परिसर के मालिक सहित 12 आरोपी भी शामिल हैं। पुलिस ने इन सभी पर गैर इरादतन हत्या, दूसरों की जान खतरे में डालकर उन्हें गंभीर चोट पहुंचाने से संबंधित अन्य धाराएं भी लगायी गयी हैं।


गौरतलब है कि इसी साल अप्रैल महीने में हाई कोर्ट ने मोजो बिस्त्रो के सह मालिक युग तुली को जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। साथ ही मई महीने में कोर्ट ने कमला मिल परिसर के मालिकों रमेश गोवानी और रवि भंडारी की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए कहा था कि आग लगने का जिम्मेदार इन्हे नहीं ठहराया जा सकता।


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