सीबीआई को नहीं मिली शरद कलसकर की रिमांड


सीबीआई को नहीं मिली शरद कलसकर की रिमांड
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मुंबई के नालासोपारा से बरामद किए गए विस्फोट और हथियार मामले में आरोपी शरद कलसकर की रिमांड मिलने में सीबीआई को असफलता हासिल हुई है। मुंबई सत्र न्यायालय ने सीबीआई को शरद कलसकर की रिमांड देने से मना कर दिया है। महाराष्ट्र एटीएस ने नालासोपारा के साथ साथ राज्य के अन्य हिस्से से तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

तीन लोगों की गिरफ्तारी

इन तीनों के नाम वैभव राऊत, सुधन्वा गोंधलेकर और शरद कलसकर है। इन तीनों के पास से एटीएस ने हथियार, देशी बम और बनाने की पुस्तक बरामद की थी। शरद कलसकर मुलतह औरंगाबाद का रहनेवाला है। शरद कलसकर से पुछताछ के बाद एटीएस को कई और नई जानकारियां मिली। इसी जांच में एटीएस को ये भी पता चला की शरद का कनेक्शन डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड से भी है।

सीबीआई को नहीं मिली कस्टडी

सीबीआई ने कोर्ट में दावा किया है की सचिन अंदुरे ने ही डॉ. दाभोलकर की गोली चलाकर हत्या की थी। जिसके लिए सचिन अंदुरे और शरद को आमने सामने बैठाकर पुछताछ करने की जरुरत है , सीबीआई ने इसके लिए कोर्ट में अर्जी भी दी , जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया।

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