भीमा कोरेगांव हिंसा में आरोपी आनंद तेलतुंबडे को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत

इस मामले में अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी

भीमा कोरेगांव हिंसा में आरोपी आनंद तेलतुंबडे को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत
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बॉम्बे हाइकोर्ट ने भीमा कोरेगांव हिंसा में आरोपी आनंद तेलतुंबडे की गिरफ़्तारी पर 12 फ़रवरी की मध्य रात्रि तक की रोक लगा दी है। पुणे पुलिस ने इस मामले में हलफ़नामा दायर करने के लिए समय मांगा है। 11 फरवरी को अगली सुनवाई होगी।

कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

राज्य में हुए भीमा-कोरेगांव दंगों को भड़काने में पुलिस के अनुसार आनंद तेलतुंबडे का भी हाथ था। इसके अलावा, पुलिस ने यह खुलासा करने के बाद कि यह नक्सलियों के साथ अप्रत्यक्ष संबंध थे। तेलतुंबडे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। तेलतुंबडे नेने मामले की गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

तेलतुंबडे के खिलाफ कार्रवाई गलत

मंगलवार को हुई इस सुनवाई के दौरान, सरकारी वकीलों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान तेलतुंबडे की अंतरिम जमानत पर आपत्ति जताई। सरकारी अधिवक्ताओं ने 11 फरवरी को अदालत में हलफनामा पेश करने की भी बात कही। इस मामले पर अगली सुनवाई 11 फरवरी को की जाएगी और 12 फरवरी तक उन्हे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

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