मालेगांव ब्लास्ट के सभी आरोपियों को सप्ताह में एक बार कोर्ट में पेश होना जरुरी, NIA कोर्ट ने सुनाया फरमान

सुनवाई में आरोपी हाजिर नहीं रहते थे, जिससे नाराज होकर कोर्ट ने सभी आरोपियों को सप्ताह में एक बार सुनवाई के लिए पेश होने का आदेश दिया।

मालेगांव ब्लास्ट के सभी आरोपियों को सप्ताह में एक बार कोर्ट में पेश होना जरुरी, NIA कोर्ट ने सुनाया फरमान
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नाथूराम गोडसे को देशभक्त बता कर विवादों में फंसी साध्वी प्रज्ञा सिंह को अब NIA (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) कोर्ट ने भी झटका दिया है। NIA की विशेष कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट से संबंधित सभी आरोपियों को हफ्ते में एक बार कोर्ट में हाजिरी लगाने का आदेश दिया। आरोपियों द्वारा कोर्ट ने हाजिर नहीं होने के बाद नाराज कोर्ट ने यह आदेश जारी किया।

आपको बता दें कि भोपाल से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ रही साध्वी प्रज्ञा सिंह मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी हैं, वे अभी हाल ही में जमानत पर बाहर आई हैं। इस मामले में अभी भी NIA कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसके बावजूद सुनवाई में आरोपी हाजिर नहीं रहते थे, जिससे नाराज होकर कोर्ट ने सभी आरोपियों को सप्ताह में एक बार सुनवाई के लिए पेश होने का आदेश दिया। इस केस में अगली सुनवाई 20 मई को है।

गौरतलब है कि मालेगांव में सितंबर 2008 में एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें 6 लोगों की मौत ही गयी थी और 100 से अधिक लोग घायल हो गये थे। ममले की जांच कर रही NIA को जो सबूत मिले उसमे साध्वी प्रज्ञा सिंह के अलावा लेफ्टनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित, मेजर (रिटायर्ड) रमेश उपाध्याय के भी नाम सामने आये थे।

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