आर्यन खान की जमानत में जूही चावला ने भी निभाई महत्वपूर्ण भूमिका

आर्यन खान जमानत के लिए जूही चावला मुंबई सेशंस कोर्ट पहुंची थीं। जूही चावला आर्यन की जमानत की गारंटर हैं।

आर्यन खान की जमानत में जूही चावला ने भी निभाई महत्वपूर्ण भूमिका
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शाहरुख खान (shah rukh khan) के बेटे आर्यन खान (aryan khan) की जमानत प्रक्रिया में अभिनेत्री जूही चावला (juhi chawla) ने अहम भूमिका निभाई है।

अब आप यह सोच रहे होंगे कि भला आर्यन खान की जमानत से जूही चावला का क्या लेना-देना है? लेकिन हुआ यूं कि आर्यन की जमानत के लिए जूही चावला ही जमानतदार बनी हैं।

आर्यन खान जमानत के लिए जूही चावला मुंबई सेशंस कोर्ट पहुंची थीं। जूही चावला आर्यन की जमानत की गारंटर हैं।

जमानत की गई शर्तों के मुताबिक जमानत पर छूटने वाले को गारंटर की जरूरत होती है। इसके लिए जूही चावला कोर्ट पहुंची थीं। जूही चावला ने 1 लाख रुपये की जमानत पर हस्ताक्षर किए।

जैसा की सभी जानते हैं कि, जूही चावला शाहरुख खान की करीबी दोस्त हैं। उन्होंने शाहरुख खान के साथ कई फिल्मों में भी काम किया है। आर्यन खान के वकील सतीश मानेशिंदे ने कहा, ''वह (जूही चावला) उन्हें जन्म से जानती हैं और उनके बीच कारोबारी संबंध भी हैं।'

आर्यन खान के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमून धमेचा को भी 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। कोर्ट ने गुरुवार 28 अक्टूबर को इन तीनों को जमानत दी।

जमानत देते समय कोर्ट ने लगाई ये शर्तें

  • प्रत्येक आरोपी को एक या अधिक गारंटर सहित 1 लाख रुपये के पी.आर बॉन्ड को भुगतान करना होगा।
  • आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोप लगाए हैं। अब उन्हें इस तरह की किसी अन्य गतिविधि में शामिल नहीं होने की हिदायत दी गई है।
  • सभी आरोपियों को इस अपराध में शामिल किसी भी सह-अभियुक्त या अन्य व्यक्ति के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क नहीं करना होगा।
  • आरोपियों को इस तरह से कोई भी कार्य नहीं होगा जिससे एनडीपीएस विशेष न्यायालय के समक्ष लंबित सुनवाई में बाधा पैदा हो।
  • आरोपियों को स्वयं या किसी अन्य के माध्यम से गवाहों को प्रभावित करने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं करना होगा।
  • आरोपी को तुरंत अपना पासपोर्ट विशेष अदालत में जमा कराना होगा। इस मामले को लेकर आरोपी को किसी भी मीडिया के सामने बयान नहीं देना होगा।
  • आरोपी को विशेष अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ना होगा।
  • अगर आरोपी मुंबई से बाहर कहीं जाना चाहते हैं तो उन्हें जांच अधिकारियों को इसकी सूचना देनी होगी।  साथ ही जांच अधिकारी यात्रा की पूरी जानकारी देनी होगी।
  • आरोपियों को हर शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच एनसीबी के मुंबई कार्यालय में हाजिरी लगाना होगा।
  • आरोपी को हर तारीख पर कोर्ट में पेश होना होगा। हालांकि विशेष परिस्थितियों में इसमें छूट दी जा सकती है।
  • जब भी एनसीबी जांच के लिए बुलाएगी, आरोपियों को पूछताछ के लिए उपस्थित होना होगा।
  • एक बार मुकदमा फिर से शुरू होने के बाद, आरोपियों को ऐसा कुछ भी नहीं करना होगा जिससे सुनवाई में देरी हो।
  • अगर आरोपी इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है तो एनसीबी की विशेष अदालत के पास ऐसा अधिकार है कि वे जमानत रद्द कर सकते हैं।

पढ़ें: आर्यन खान को मिली जमानत, लेकिन अभी भी मुश्किल नहीं हुई है कम

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