किनारा होटल हादसा अब कोर्ट में


किनारा होटल हादसा अब कोर्ट में
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मुंबई - अक्टूबर 2015 में कुर्ला के किनारा होटल में हुए गैस सिलेंडर ब्लास्ट कुल 8 लोगों की मौत हो गयी थी जिनमें एक महिला सहित 7 कॉलेज के छात्र थे। घटना के शिकार लोगों के परिवार को मुआवजे के रूप में एक लाख रूपये की आर्थिक मदद की घोषणा सरकार की तरफ से की गयी थी। लेकिन इस मदद की पहली किश्त मात्र 100 रूपये के एक डीडी देकर शुरू की गयी। सरकार के इस मुआवजे के मजाक को लेकर वॉचडॉग फाऊंडेशन नाम की एनजीओ ने कोर्ट में तहरीर दी है।
वॉचडॉग फाऊंडेशन के ट्रस्टी ऍड. गोडफ्रे पिमेंटा ने कहा कि उस घटना में ऐसे लोगों की भी मौत हो गयी थी जो अपने घर के एकमात्र बच्चे थे। उनके परिवार का अब क्या होगा? एड. पिमेंटा ने आगे कहा कि उस दुर्घटना के जिम्मेदार मनपा के अधिकारी और होटल का मालिक है लेकिन उनकी तरफ से भी कोई मुआवजा नहीं दिया गया। इसीलिए हमने लोकायुक्त के गुहार लगायी है और मुख्यमंत्री सहायता निधि से 1 लाख रूपये मदद की मांग की है।

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