मुंबई में ड्रोन, पैराग्लाइडिंग, माइक्रो लाईट एअर क्राफ्ट की उड़ानों पर लगा बैन

पुलिस के अनुसार, यह आदेश एक महीने तक या अगले नोटिस तक लागू रहेगा। यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है।

मुंबई में ड्रोन, पैराग्लाइडिंग, माइक्रो लाईट एअर क्राफ्ट की उड़ानों पर लगा बैन
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मुंबई पुलिस (Mumbai police) ने मुंबई में 29 जनवरी तक ड्रोन, पैराग्लाइडर्स, रिमोट-नियंत्रित माइक्रो-लाइट एयरक्राफ्ट, एरियल मिसाइलों सहित उड़ने वाले अन्य उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। बताया जा रहा है कि, मुंबई पुलिस ने यह निर्णय 26 जनवरी को देखते हुए यानी भारतीय गणतंत्र दिवस (republic day) के मद्देनजर लिया है। मुंबई पुलिस उपायुक्त (संचालन) और कार्यकारी मजिस्ट्रेट एस. चैतन्य ने उपरोक्त आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि, इस आदेश का उल्लंघन करने पर IPC 1960 अधिनियम की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

महाराष्ट्र (maharashtra) के खुफिया विभाग को संदेह है कि देश की वित्तीय राजधानी मुंबई (financial capital mumbai) में 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस की पृष्ठभूमि पर असामाजिक तत्वों द्वारा कोई अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं। साथ ही ऐसे मौकों पर आतंकवादी हमले का भी खतरा हमेशा बना रहता है। इसे देखते हुए खुफिया विभाग के पत्र के बाद, मुंबई पुलिस ने शहर के सभी प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा का निर्देश देते हुए अलर्ट जारी किया है।

मुंबई पुलिस के उपायुक्त (संचालन) के कार्यालय द्वारा जारी इस अलर्ट के अनुसार, आतंकवादी और असामाजिक तत्व ड्रोन, रिमोट संचालित माइक्रो-लाइट विमान, एरियर मिसाइल या पैराग्लाइडर के माध्यम से हवाई मार्ग से हमले को अंजाम दे सकते हैं। अलर्ट में इस बात का भी संदेह जताया गया है कि, आतंकवादी भीड़-भाड़ वाले स्थानों और वीवीआईपी को भी निशाना बना सकते हैं। कानून और व्यवस्था को बाधित करने के अलावा, सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान हो सकता है।

खुफिया विभाग के इनपुट को ध्यान में रखते हुए, पुलिस ने मुंबई में हर प्रकार की फ्लाइंग ऑब्जेक्ट (उड़ान उपकरण आदि) पर प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस के अनुसार, यह आदेश एक महीने तक या अगले नोटिस तक लागू रहेगा। यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है।

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