वस्तू खो जाने की स्थिति में बिना हलफनामा लिए दर्ज की जाए शिकायत, मुंबई पुलिस आयुक्त ने दिये आदेश

जब संबंधित व्यक्ति महत्वपूर्ण दस्तावेज, सामान खो जाने की स्थिति में थाने में शिकायत दर्ज कराने जाता है तो उसमें बाधा आती है। शिकायतकर्ता को शपथ पत्र लाने के लिए कहा जाता है

वस्तू खो जाने  की स्थिति में बिना हलफनामा लिए दर्ज की जाए शिकायत,  मुंबई पुलिस आयुक्त ने दिये आदेश
SHARES

किसी वस्तु, पासपोर्ट, चेकबुक या ड्राइविंग लाइसेंस को खो देने के बाद काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।   खो गई चीजों को पुनः ढूढ़ने के लिए नया आवेदन करना पड़ता है और इसके लिए थाने में शिकायत दर्ज करवानी होती है। लेकिन अब बिना हलफनामा दिए पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराना संभव है। मुंबई के पुलिस (Mumbai Police)  कमिश्नर हेमंत नागराले ने ऐसा सर्कुलर जारी किया है। 

जब संबंधित व्यक्ति महत्वपूर्ण दस्तावेज, सामान खो जाने की स्थिति में थाने में शिकायत दर्ज कराने जाता है तो उसमें बाधा आती है। शिकायतकर्ता को शपथ पत्र लाने को कहा गया है। इसके लिए शिकायतकर्ता को कोर्ट में जाकर हलफनामा ( Affidavit )  नोटरीकृत कराना होगा और उसका भुगतान भी करना होगा। हालांकि अब ऐसे मामलों पर मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले ने संज्ञान लिया है। उन्होंने गुरुवार को एक बयान जारी कर कहा कि इस तरह के हलफनामे की जरूरत नहीं है।

हेमंत नागराले की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि पासपोर्ट, चेक बुक, लाइसेंस प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब होने पर शिकायतकर्ता थाने में शिकायत दर्ज कराने आते हैं. ड्यूटी पर तैनात ठाणे पुलिस अधिकारी तब शिकायतकर्ताओं से ऐसी वस्तुओं के गायब होने के संबंध में नोटरी से एक हलफनामा लाने के लिए कहता है। इसके बिना प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार। यह मामला अवैध और आपत्तिजनक है। गायब वस्तुओं या दस्तावेजों के संबंध में हलफनामे के लिए प्रचलित कानून में कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी पुलिस से इस तरह के हलफनामे की मांग की जाती है और शिकायतकर्ता को रोका जाता है।

पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति गुमशुदा सामान या दस्तावेज के बारे में थाने में शिकायत दर्ज कराता है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह गुमशुदा सामान या दस्तावेज के लिए हलफनामा न मांगे।  इसलिए यदि आप कोई महत्वपूर्ण वस्तु या दस्तावेज खो देते हैं, तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं और बिना हलफनामा दिए एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

यह भी पढ़े- बीएमसी ने 6 इलाको पर ध्यान देने के लिए मुंबई जलवायु कार्य योजना शुरू की

Read this story in मराठी
संबंधित विषय
मुंबई लाइव की लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें