एनआईए कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर समेत 3 आरोपियों को पेशी से दी छूट

कोर्ट ने इन सभी की याचिका मंजूर करते हुए इन्हें पेशी से छुट दे दी है। हालांकि इस मामले में बाकी के चार आरोपियों मेजर (सेवानिवृत्त) रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी को छुट नहीं दी गयी है।

एनआईए कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर समेत 3 आरोपियों को पेशी से दी छूट
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मालेगांव बम धमाकाें के मामले में आरोपी प्रज्ञा ठाकुर सहित अन्य को राहत मिली है।  एनआईए की विशेष अदालत ने इन सभी को पेशी से छूट दे दी। इसके पहले कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए प्रज्ञा ठाकुर सहित कर्नल प्रसाद पुरोहित और सुधाकर चतुर्वेदी को हफ्ते में एक बार हाजिर होने का फरमान जारी किया था।  कोर्ट इस बात पर नाराजगी जाहिर की थी कि आरोपी होने के बाद भी ये लोग केस की सुनवाई में हाजिर नहीं हो रहे थे। 

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इस मामले में प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित और सुधाकर चतुर्वेदी ने याचिका दायर कर कोर्ट में अपनी निजी परेशानियों का हवाला देते हुए पेशी से छुट मांगी थी।  प्रज्ञा ने अपनी चुनावी व्यस्तता का कारण बताया था जबकि सुधाकर चतुर्वेदी ने भी चुनावी व्यस्तता का हवाला दिया था।  चतुर्वेदी उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर से निर्दलीय उम्मीदवार है, जबकि कर्नल पुरोहित ने कुछ व्यक्तिगत परेशानियां बताई थीं। कोर्ट ने  इन सभी की याचिका मंजूर करते हुए इन्हें पेशी से छुट दे दी है।  हालांकि इस मामले में बाकी के चार आरोपियों मेजर (सेवानिवृत्त) रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी को छुट नहीं दी गयी है।   

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आपको बता दें कि मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के निकट हुए विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे।  इस मामले में इन सभी को आरोपी बनाया गया है। 

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