पालघर (Palghar) में साधुओं की हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए 47 अभियुक्तों (Accused) को आखिरकार सोमवार को जमानत दे दी गई। जिला न्यायाधीश पीपी जाधव ने सभी आरोपियों को 15,000 रुपये की जमानत (bail) पर रिहा कर दिया है। पिछले महीने, अदालत ने मामले में 58 आरोपियों को जमानत दी थी।
#पालघर हत्याकांड प्रकरणात आज ४७ आरोपीना ठाणे न्यायालयानं जामीन मंजूर केला आहे. आज आरोपी पक्षाचे वकील अमृत अधिकारी यांनी न्यायालयात आरोपींची बाजू मांडली.@InfoPalghar @MahaDGIPR
— AIR News Mumbai, आकाशवाणी मुंबई (@airnews_mumbai) December 7, 2020
पालघर के एक साधु सहित लगभग 200 लोगों को उनके ड्राइवर की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। वकील अमृत अधकारी और अतुल पाटिल ने अदालत में एक अर्जी दाखिल करते हुए कहा कि मामले में गिरफ्तार लोगों का इससे कोई लेना-देना नहीं था। अभियोजकों ने अदालत (Court) को बताया कि उन्हें संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। 16 अप्रैल, 2020 को नीलेश तेलगड़े, पालघर में महाराज कल्पवृक्षगिरी और सुशीलगिरी महाराज के साथ मारे गए। ये दोनों भिक्षु दाह संस्कार के लिए अपने ड्राइवर के साथ गुजरात जा रहे थे।
हालांकि, पालघर में भीड़ ने महसूस किया कि यह एक अपहरण गिरोह था, उन्हें बेरहमी से पीटा। हमले में उनके ड्राइवर दो भिक्षुओं के साथ मारे गए थे। पालघर हत्या मामले में सीआईडी द्वारा चार्जशीट दायर की गई थी। इसलिए यह मुद्दा राजनीतिक माहौल को अच्छी तरह से गर्म कर रहा था। इस मुद्दे का सोशल मीडिया पर विरोध हो रहा था।
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