रेप के एक मामले में मुंबई हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया। इस मामले में सुनवाई के समय पीड़िता खुद उपस्थित थी। पीड़िता ने कोर्ट को बताया कि आरोपी ने उसके साथ शादी कर ली है और वे दोनों अब पति-पत्नी हैं जो ख़ुशी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ हुई एफआईआर को रद्द कर दिया।
क्या था मामला?
सुनवाई में महिला ने कहा कि बलात्कार की कथित घटना के समय वे परस्पर सहमति से रिश्ते में थे लेकिन जब आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया था तो उसने उस मौके पर प्राथमिकी दर्ज करा दी थी। यही नहीं पीड़िता ने कोर्ट को यह भी बताया कि आरोपी ने उसके साथ शादी कर ली है और वे दोनों अब पति-पत्नी हैं जो ख़ुशी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके बाद स्थिति को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि आरोपी पर मुकदमा जारी रखने का कोई मतलब नहीं होगा, इसके बाद केस रद्द कर दिया गया।