साकीनाका बलात्कार मामले 'अ‍ॅट्रॉसिटी' का मामला दर्ज

मुख्यमंत्री ने इस मामले को फास्ट ट्रेक कोर्ट में चलाने का आदेश दिया है

साकीनाका बलात्कार मामले 'अ‍ॅट्रॉसिटी' का मामला दर्ज
SHARES

मुंबई में पूरे जोर शोर से गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन इसी दौरान कुछ हैवान प्रवृत्ति के गुन्हगारो ने देश के सबसे सुरक्षित माने जानेवाले शहर को एक बार फिर से बदनाम कर दिया।  मुंबई के साकीनाका इलाके में शुक्रवार सुबह एक 34 वर्षीय महिला के साथ टेंपो चालक ने दुष्कर्म किया। शनिवार को इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अंधेरी साकीनाका क्षेत्र के निवासी आरोपी मोहन चौहान ने 2012 की निर्भया सामूहिक बलात्कार की घटना की भयावह याद को एक बार फिर से मुंबई की सड़को पर दोहराया। 


आरोपी ने पीड़िता के गुप्तांग पर गंभीर चोट भी की।  आरोपी ने इस कदर अपना वहशीपन दिखाा की पिड़ित महिला बेहोस हो गई।  इलाज के दौरान उसकी अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच के लिए विशेष दस्ते का गठन किया है। पीड़िता साकीनाका क्षेत्र के खैरानी रोड इलाके की रहने वाली थी। आरोपी मोहन, जो टेंपो चालक है, काम नहीं होने पर उसी क्षेत्र में कचरा बीनने का काम करता था, वह भी उसी इलाके में फुटपाथ पर या टेंपो में रहता है। इलाके के एक गोदाम के सुरक्षा गार्ड ने पुलिस को सूचना दी कि शुक्रवार की सुबह एक महिला के साथ किसी ने दुरव्यवहार किया।  साकीनाका पुलिस 10 मिनट के भीतर मौके पर पहुंची और पास के वाहन में महिला को गंभीर हालत में पाया। पुलिस ने उसे राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी का पता लगा लिया गया।


आरोपी को शुक्रवार दोपहर इलाके के जंगलेश्वर मंदिर के सामने हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने कहा कि आरोपी उत्तर प्रदेश के अपने पैतृक गांव जौनपुर भाग रहा था। आरोपी को 21 सितंबर तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पीड़िता का जे जे असपताल में पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस ने मामले में दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज किया है। सहायक पुलिस आयुक्त ज्योत्सना रसम के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है। जांच पूरी होते ही चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी।पीड़िता की हालत नाजुक बनी हुई थी, उसे तत्काल इलाज की जरूरत थी। एंबुलेंस आने तक महिला को वहीं रखना खतरनाक था। लिहाजा साकीनाका थाने के पुलिस कांस्टेबल ने कंपनी के सुरक्षा गार्ड से टेंपो की चाभी ले ली और महिला को अस्यपताल पहुंचाया।


पुलिस ने रविवार को आरोपी के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया था। पीड़िता की मौत के बाद पुलिस ने शुक्रवार को बलात्कार के आरोप सहित मामले में हत्या की धारा जोड़ दी। इसके बाद  एट्रॉसिटी एक्ट भी लगाया।  पीड़िता के परिवार से रविवार को राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों ने मुलाकात की। आयोग ने उस जगह का भी निरीक्षण किया जहां अपराध हुआ था। इसके अलावा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हलदर ने भी पीड़ित के परिवार से मुलाकात की।

यह भी पढ़ेबॉम्बे हाईकोर्ट ने बलात्कार पीड़िता को 29 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी

Read this story in English or मराठी
संबंधित विषय
मुंबई लाइव की लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें