ड्रग मामले से आर्यन खान की रिहाई के लिए रिश्वत मांगने के मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में अभिनेता शाहरुख खान को भी आरोपी बनाने की मांग हाई कोर्ट में की गई है। याचिकाकर्ताओं ने यह मांग यह दावा करते हुए की है कि शाहरुख ने रिश्वत दी थी। (Sameer Wankhede Bribery case demand to make Shah Rukh Khan an accuse too)
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वत लेने वाला भी दोषी है और रिश्वत देने वाला भी। इसके अलावा, अगर रिश्वतखोरी का आरोप साबित होता है, तो संबंधित आरोपी पांच साल के कारावास के लिए उत्तरदायी होता है। सीबीआई द्वारा दायर मामले के अनुसार, वानखेड़े ने एक स्वतंत्र गवाह के.पी. गोसावी के माध्यम से शाहरुख खान से रिश्वत के पैसे स्वीकार किए।
सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया है कि शाहरुख ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को सूचित किए बिना रिश्वत दी थी। इसलिए कानून के मुताबिक वकील राशिद खान ने हाई कोर्ट से अनुरोध किया है कि इस मामले में शाहरुख को भी आरोपी बनाया जाए। याचिका में शाहरुख का ब्रेन मैपिंग के साथ नार्को, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की भी मांग की गई है।
आर्यन खान को वानखेड़े की टीम ने कोर्डेलिया क्रूज पर ड्रग पार्टी के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। हालांकि हाई कोर्ट ने आर्यन को जमानत देते हुए एनसीबी की जांच पर उंगली रखी थी। उसके बाद वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कई सवाल उठे थे।
वानखेड़े द्वारा शाहरुख से रिश्वत लेने के आरोपों की जांच के लिए एनसीबी ने एक विशेष जांच समिति का गठन किया। इस कमेटी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट की पृष्ठभूमि में सीबीआई ने रिश्वतखोरी के मामले में वानखेड़े के खिलाफ मामला दर्ज किया था। हाईकोर्ट ने इस मामले में वानखेड़े को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है।
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