विशेष जांच दल (CIU) ने सोमवार को TRP मामले में एक पूरक आरोप पत्र (Chargsheet) दायर किया। पुलिस ने विकास खानचंदानी, रोमिल रामगड़िया और रिपब्लिक के पार्थो दासगुप्ता के खिलाफ 3600 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। अभियोग सूची में प्रिया मुखर्जी, शिवा सुंदरम, शिवेंदो मुलेंदकर और रॉबर्ट वाल्टर और गणतंत्र के अन्य लोगों के साथ-साथ अमित दवे, संजीव वर्मा और महामुविज चैनल के अन्य आरोपी वांछित थे।
रॉकी (Rocky) नाम का एक अज्ञात आरोपी अभी भी फरार है। आरोप पत्र के 59 गवाह हैं। मामले में लगभग 50 लाख रुपये जब्त किए गए। इसमें घड़ियां, सोने के गहने, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य सामग्री शामिल हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट और व्हाट्सएप चैटिंग को सत्यापित किया जाएगा। BARC सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAB) के तत्वावधान में संचालित होता है। संस्थान ने भारत के विभिन्न स्थानों पर लगभग 3,000 बैरोमीटर स्थापित किए हैं ताकि दर्शकों के कार्यक्रम को देखने और विभिन्न चैनलों को रेटिंग दी जा सके।
विज्ञापनदाता BARC द्वारा दी गई रेटिंग के अनुसार विज्ञापनदाताओं (Advertisier) को भुगतान करते हैं। टीआरपी (TRP) में हेरफेर करने से धोखाधड़ी लक्षित चैनलों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है और इस तरह से हेरफेर करने से टीआरपी बढ़ जाती है, जिससे करोड़ों रुपये का नुकसान होता है। शिकायत के बाद, मुंबई पुलिस ने धारा 409, 420, 465, 468, 406, 120 (b), 201, 204, 212 और 34 के तहत मामला दर्ज किया था। मामले में अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले, क्राइम ब्रांच ने मामले में 1,200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी।
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