मुंबई विश्वविद्यालय में लॉ की परीक्षा और प्रवेश को लेकर हो रही लगातार गड़ाबड़ियों पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई विश्वविद्यालय प्रशासन को फटकार लगाई है। पिछले कुछ सालों से मुंबई विद्यापीठ या यूनिवर्सिटी में कानून की कक्षाओं में प्रवेश, पढ़ाई और परीक्षा को लेकर काफी गफलत चल रही है जिससे न केवल छात्र परेशान हैं बल्कि प्रफेसर, विद्यापीठ परेशान है और इससे इन सभी का नाम खराब हो रहा है।
विश्वविद्यालय को लगाई फटकार
शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए मुंबई उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा लगता है कि कानून की परीक्षाएं कराने का जिम्मा जब मुंबई विद्यापीठ ने कॉलेजों को दे दिया है तो विद्यापीठ के पास कोई काम ही नहीं बचा है तो क्यों न विद्यापीठ को बंद कर दिया जाए।
हालांकी विश्वविद्यालय अपने फैसले पर कायम दिखा। विद्यापीठ ने अपने फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि उसने 60:40 अंक की जो प्रणाली शुरु की है वह बॉर काउंसिल ऑफ इंडिया के मानकों के अनुरुप है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी।
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