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निजी स्कूलों में फीस निर्धारण को लेकर विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जाएगी

स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने विधानमंडल मे दी जानकारी

निजी स्कूलों में फीस निर्धारण को लेकर विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जाएगी
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गैर सहायता प्राप्त स्कूलों की फीस आम तौर पर छात्रों को प्रदान की जाने वाली शैक्षिक सुविधाओं पर निर्भर करती है। विद्यालयों में शिक्षा शुल्क में वृद्धि करते समय संबंधित विद्यालय के अभिभावक शिक्षक संघ से चर्चा कर निर्णय लिया जाता है। (Expert committee will be appointed regarding fee fixation in private schools) 

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हालांकि, स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने विधानसभा में कहा कि इन स्कूलों में फीस की सही राशि निर्धारित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जाएगी, जो राज्य सरकार के नियंत्रण में होनी चाहिए। 

प्रश्नकाल के दौरान, सदस्य साधन अवतादे, राजेश टोपे, राहुल कूल, रोहित पवार, बालासाहेब पाटिल, विजय वडेट्टीवार और विपक्ष के नेता अजीत पवार ने वाघोली में 'द लेक्सिकन इंटरनेशनल स्कूल' द्वारा फीस न देने वाले छात्रों को हिरासत में लेने का मुद्दा उठाया। 

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मंत्री दिपक केसरकर ने कहा कि द लेक्सिकॉन इंटरनेशनल स्कूल के करीब 200 बच्चों को ट्यूशन फीस नहीं देने के कारण स्कूल के बाद घर नहीं छोड़ा गया। इसके बाद इन बच्चों के माता-पिता को बुलाकर उनसे चर्चा की गई। लेकिन इस तरह की घटना दोबारा न हो इसका ख्याल रखा जाएगा।

जबकि इस स्कूल को लेकर लोनीकंद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन एक भी अभिभावक थाने नहीं आया है। दरअसल, राज्य सरकार यह तय नहीं करती है कि गैर सहायता प्राप्त स्कूलों की फीस कितनी होनी चाहिए, अक्सर राज्य सरकार के पास गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में फीस को लेकर कई शिकायतें आती है।  इस संबंध में गठित कमेटी इस संबंध में काम करेगी। साथ ही इस मुद्दे को लेकर सत्र खत्म होने के बाद बैठक भी की जाएगी।

केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार लागू करने के बाद, गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। नियम यह है कि इसमें स्थानीय जरूरतमंद और गरीब छात्रों को प्रवेश मिलना चाहिए। 

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