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शिक्षा का अधिकार- निजी प्राथमिक विद्यालयों में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर नि:शुल्क प्रवेश प्रक्रिया शुरू

मुंबई विभाग के निजी स्कूलों में 25% आरक्षित सीटों के लिए मुफ्त प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है।

शिक्षा का अधिकार-  निजी प्राथमिक विद्यालयों में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर नि:शुल्क प्रवेश प्रक्रिया शुरू
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मुंबई विभाग के निजी स्कूलों में 25% आरक्षित सीटों के लिए मुफ्त स्कूल प्रवेश शुरू हो गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (RTE) के तहत शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 के लिए निजी प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश उपलब्ध होगा।

प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है कि संबंधित अभिभावक बच्चे के प्रवेश के लिए आवेदन करें। मुंबई जिले के 343 पात्र स्कूलों में 25% आरटीई के मुफ्त प्रवेश के लिए 6 हजार 469 सीटें उपलब्ध हैं।प्रवेश के लिए माता-पिता को आवश्यक दस्तावेज पूरे करने होंगे। 

आवेदन के साथ कोई दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रवेश प्रक्रिया में अभिभावकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसलिए पूरे बृहन्मुंबई क्षेत्र में 53 मार्गदर्शन सहायता केंद्र स्थापित किए  गए हैं। माता-पिता वेबसाइट पर हेल्प डेस्क विकल्प पर जिला मुंबई बीएमसी का चयन करें और  सहायता केंद्रों की सूची देखें। इन केंद्रों में निःशुल्क आवेदन की सुविधा है।

माता-पिता जो ऑनलाइन के साथ-साथ किसी अन्य स्थान मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, उन्हें सहायता केंद्र पर जाने की आवश्यकता नहीं है। माता-पिता आवेदन करने से पहले वेबसाइट पर दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।

इस प्रवेश प्रक्रिया के बारे में  जानकारी जानने के लिए आपको समय-समय पर इस वेबसाइट पर भी जाना चाहिए। 25 प्रतिशत आरटीई के तहत पहले से ही किसी स्कूल में दाखिला लेने वाले बच्चे दोबारा आवेदन नहीं कर सकेंगे।

प्रवेश पत्र भरते समय गलत जानकारी भरकर दोबारा प्रवेश लेने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। शिक्षा अधिकारी राजू तड़वी ने बीएमसी प्रशासन की ओर से प्रवेश के लिए आवश्यक विस्तृत जानकारी के लिए निगम की वेबसाइट https://student.maharashtra.gov.in/stud_db/users/login पर जाने की अपील की है।

मुंबई में निजी स्कूलों की अत्यधिक फीस को देखते हुए। इससे कई गरीब छात्रों को फायदा होगा। बड़ी संख्या में अभिभावकों पर आर्थिक बोझ कम होगा।

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