Advertisement

प्रथम वर्ष की डिग्री प्रवेश रद्द, नई प्रक्रिया लागू करने के निर्देश

मराठा आरक्षण मामले में उच्चतम न्यायालय के अंतरिम फैसले के अनुसार, राज्य सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों को राज्य में प्रथम वर्ष की डिग्री के प्रवेश को रद्द करने और एक नई प्रक्रिया लागू करने का निर्देश दिया है।

प्रथम वर्ष की डिग्री प्रवेश  रद्द, नई प्रक्रिया लागू करने के निर्देश
SHARES

मराठा आरक्षण(Marataha reservation) मामले में उच्चतम न्यायालय के अंतरिम फैसले के अनुसार, राज्य सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों को राज्य में प्रथम वर्ष की डिग्री के प्रवेश को रद्द करने और एक नई प्रक्रिया लागू करने का निर्देश दिया है।  इससे पहले, राज्य सरकार ने भी ग्यारहवीं(FYJC)  के प्रवेश को स्थगित कर दिया था। इसलिए, ग्यारहवीं प्रवेश की दूसरी सूची जारी नहीं की जा सकी।

मराठा आरक्षण फिलहाल नौकरी और प्रवेश में नही

वर्तमान में (2020-2021) मराठा आरक्षण को नौकरी और शैक्षिक प्रवेश के लिए लागू नहीं किया जा सकता है।  हालांकि, शीर्ष अदालत ने एक अंतरिम आदेश जारी किया है कि पहले दिए गए स्नातकोत्तर प्रवेशों को नहीं बदला जाए।  इसलिए, यह स्पष्ट था कि स्नातकोत्तर चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश में कोई बदलाव नहीं होगा।  हालाँकि, इस बात को लेकर अनिश्चितता थी कि क्या अधिकांश विश्वविद्यालयों में आरक्षण लागू होगा क्योंकि पारंपरिक डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही थी।  लेकिन सरकार ने लगातार 11 वें वर्ष में प्रथम वर्ष की डिग्री के प्रवेश को रद्द कर इस अस्पष्टता को दूर कर दिया है।

लेकिन एक तरफ, हम समीक्षा याचिका पर जाने वाले हैं, हम स्थगन के फैसले पर फिर से अदालत में अपील करने जा रहे हैं।  क्या राज्य सरकार को पहले से ही पता था कि ऐसा आदेश आएगा?  भाजपा विधायक आशीष शेलार ने कहा कि उनके मन में यह सवाल भी उठ रहा था कि उन्होंने तुरंत प्रवेश क्यों स्थगित कर दिए।

महाराष्ट्र में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग (मराठा समुदाय) के लिए शिक्षा और सरकारी सेवा में 16% आरक्षण लागू करने के लिए विधानमंडल ने सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया था।  तदनुसार, मराठा आरक्षण विधेयक 1 दिसंबर, 2018 से राज्य में लागू हुआ लेकिन यह कानून सुप्रीम कोर्ट में है और इस पर सुनवाई जारी है।

यह भी पढ़े- छुट्टी के लिए डॉक्टर अनोखे ढंग से करने वाले हैं विरोध

Read this story in मराठी or English
संबंधित विषय
Advertisement
मुंबई लाइव की लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें