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महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड जारी किया

जींस और टी-शर्ट पहनने पर पाबंदी, सलवार या चूड़ीदार पहने को बढ़ावा

महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड जारी किया
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महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल शिक्षकों के लिए एक नया आदेश लागू किया है। दरअसल, सरकार ने अब शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड जारी कर दिया है।इस ड्रेस कोड में कई तरह की पाबंदियां भी शामिल हैं।  (No jeans and t shirts, wear salwar or churidar Maharashtra govt issues dress code for teachers)

सरकार की ओर से जारी ड्रेस कोड के मुताबिक, अब शिक्षकों को जींस, टी-शर्ट, डिजाइनर और प्रिंटेड कपड़े नहीं पहनने होंगे। सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि शिक्षकों को अपनी पोशाक को लेकर सावधान रहना चाहिए। इसमें कहा गया है कि शिक्षकों के अनुचित पहनावे का स्कूल जाने वाले बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

क्या पहने और क्या न पहने?

सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग ड्रेस कोड लागू किया गया है। सबसे पहले, महिलाओं के ड्रेस कोड की बात करें तो महिला शिक्षकों को जींस और टी-शर्ट, गहरे रंग या डिज़ाइन या प्रिंट वाले कपड़े पहनने की अनुमति नहीं होगी।

साथ ही यह भी कहा गया है कि महिला शिक्षकों को कुर्ता-दुपट्टा और सलवार या चूड़ीदार पहनना होगा. इसके अलावा महिला शिक्षक साड़ी भी पहन सकती हैं। पुरुष शिक्षकों को शर्ट और पैंट पहनने की सलाह दी जाती है, जिसमें शर्ट अंदर की ओर हो और बाहर की ओर न हो।

शिक्षकों ने जताया विरोध 

इसके साथ ही यह भी साफ कर दिया गया है कि यह नियम सिर्फ सरकारी स्कूलों के शिक्षकों पर ही नहीं बल्कि निजी स्कूलों के शिक्षकों पर भी लागू होगा। हालांकि शिक्षकों ने इसका विरोध किया है।

शिक्षक ने कहा कि क्या नहीं पहनना एक व्यक्तिगत मामला और स्थानीय विशेषाधिकार है। शिक्षकों को इसकी जानकारी पहले से ही है। दरअसल, सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि ड्रेस कोड इस बात को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि शिक्षकों की ड्रेस का छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

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