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मेडिकल प्रवेश के लिए डोमिसाइल अनिवार्य- सुप्रीम कोर्ट


मेडिकल प्रवेश के लिए डोमिसाइल अनिवार्य- सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों की प्रवेश प्रक्रिया में राज्य के छात्रों के लिए 85 प्रतिशत कोटा रखना और उसके लिए डोमिसाइल सर्टीफिकेट (निवास प्रमाण पत्र) की शर्त रखना सहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा की राज्य के शिक्षा संस्थान से ही दसवीं और बारहवी की परिक्षा पास करना जरुरी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य में मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों को काफी राहत मिली है।

बॉम्बे हाईकोर्ट में की थी अपील

बॉम्बे हाईकोर्ट में छात्रों ने कहा था की कई ऐसे कई छात्र है जो मुलत: महाराष्ट्र के है लेकिन दसवीं या फिर बारहवी की परीक्षा में से कोई परीक्षा किसी और राज्य से देने के कारण उन्हे मेडिकल में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है , जिसके कारण उनके आगे के भविष्य में काफी दिक्कतें हो सकती है।

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इन सभी छात्राओं की याचिकाओं को न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी और न्या. भारती डांगरे की बेंच ने 26 जुलाई को रद्द कर दिया और सरकार कै फैसले को जारी रखा। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ 11 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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