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पवई झील के आसपास साइकिल ट्रैक अवैध- बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे एचसी ने बीएमसी को सभी निर्माणों को हटाने और साइट को बहाल करने के लिए कहा

पवई झील के आसपास साइकिल ट्रैक अवैध-  बॉम्बे हाईकोर्ट
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बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) को झटका देते हुए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने पवई झील के चारों ओर साइकिल और जॉगिंग ट्रैक के निर्माण को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं को यह कहते हुए  स्वीकार किया की यह कथित तौर पर वेटलैंड्स (संरक्षण और प्रबंधन) नियमों के उल्लंघन में बनाया गया था और साइकिल ट्रैक अवैध है।

उच्च न्यायालय ने कहा, "कानून के मद्देनजर, साइकिल ट्रैक का काम अवैध है और प्रतिवादी बीएमसी को किसी भी सुधार या निर्माण कार्य को करने से रोक दिया गया है।"अदालत ने बीएमसी को किए गए सभी निर्माणों को तुरंत हटाने और पुनः प्राप्त साइट को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने के लिए कहा और बीएमसी के अपने फैसले के संचालन पर रोक लगाने के अनुरोध को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा की   बीएमसी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है।

बीजेपी सांसद मनोट कोटक ने भी साइकिल ट्रैक के निर्माण को अवैध करार देते हुए केंद्रिय मंत्री भूपेंद्र यादव को एक पत्र लिखा था।



इस पत्र मनोज कोटक ने कहा था की इस साइकल ट्रैक के निर्माण से पवई झील की प्राकृतिक सौदर्यता पर असर पड़ेगा और इसके साथ ही इस झील में रहनेवाले  दुर्लभ प्रजाती के सांप और मगरमच्छो पर भी इसका बूरा प्रभाव पड़ेगा।  

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