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आरे में मेट्रो प्रोजेक्ट पर रोक नहीं- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला MMRCL के लिए काफी राहत की बात है।

आरे में मेट्रो प्रोजेक्ट पर रोक नहीं- सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि उसने विवादित मेट्रो III लाइन के कार शेड के निर्माण कार्य पर कोई रोक नहीं लगाई। SC ने कहा कि उसने केवल आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला MMRCL के लिए काफी राहत की बात है। जस्टिस अरुण मिश्रा और दीपक गुप्ता की एक विशेष पीठ ने मायरो अधिकारियों और बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को आरे कॉलोनी में स्थाई स्थल पर वृक्षारोपण, प्रत्यारोपण, और पेड़ों की कटाई की तस्वीरों के साथ स्थिति रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया। ।

इस मामले में 15 नवंबर को सुनवाई होगी।साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आरे कालोनी में नए पौधों को लगाने और उनके पनपने को लेकर भी रिपोर्ट तलब की जाएगी। 

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने 

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्‍ट्र सरकार से पूछा कि इस प्रोजेक्‍ट में कितने पेड़ काटे गए हैं और उनके बदले में कितने नए पौधे लगाए गए हैं। अदालत ने यह भी पूछा कि इलाके में कितने पेड़ बचे हैं। सर्वोच्‍च अदालत ने महाराष्‍ट्र सरकार को यह भी निर्देश दिया कि उसने जो आदेश दिए हैं, उनका समुचित पालन होना चाहिए। इस पर बीएमसी की ओर से सॉलिस‍िटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को आश्‍वस्‍त किया कि आरे कॉलोनी में कोई पेड़ नहीं काटा जा रहा है। 


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