Advertisement

कोरोना से हुई मौत के आंकड़ें 48 घंटे में न देने पर होगी कार्रवाई, BMC ने अस्पतालों को दी चेतावनीं

अगर अस्पताल मरीज के मौत की सूचना 48 घंटे के बाद देता है तो उस पर महामारी नियंत्रण कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

कोरोना से हुई मौत के आंकड़ें 48 घंटे में न देने पर होगी कार्रवाई, BMC ने अस्पतालों को दी चेतावनीं
SHARES

मुंबई नगर निगम (BMC) ने अस्पतालों को चेतावनी दी है कि अगर कोरोना वायरस (Coronavirus) के मरीजों की मौत की सूचना 48 घंटे के भीतर नगर निगम को नहीं दी गई तो अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


अगर अस्पताल मरीज के मौत की सूचना 48 घंटे के बाद देता है तो उस पर महामारी नियंत्रण कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।


BMC की तरफ से 8 जून को एक आदेश जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि 48 घंटे के भीतर कोरोना के कारण मरने वाले व्यक्तियों के बारे में जानकारी देना नगरपालिका को अनिवार्य है। हालांकि, इसके बाद भी कई अस्पतालों ने मौतों की सूचना नहीं दी।



BMC कमिश्नर इकबाल सिंह चहल(iqbal singh chahal) ने अब ऐसे अस्पतालों को एक आखिरी मौका दिया है।  इसके अनुसार, यदि ऐसी सूचना अस्पताल के स्तर पर लंबित है तो उन्हें 48 घंटे के भीतर बीएमसी को सूचना देनी होगी। महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम, 1897 के अनुसार ऐसे अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो Covid-19 संक्रमित रोगियों की मौत की रिपोर्ट BMC को उपलब्ध नहीं कराते हैं।



मुंबई में 862 कोरोना रोगियों की मृत्यु के बाद, मुंबई नगर आयुक्त ने एक नया परिपत्र जारी कर अस्पतालों को कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।



 विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) ने आरोप लगाया था कि कोरोना के कारण हुई मौत की संख्या को मुंबई और राज्य में छिपाया जा रहा है।  इसके बाद, प्रशासन ने मुंबई में 862 और राज्य में 466 कोरोना मौतों के नए आंकड़े जारी किए थे।


Read this story in मराठी or English
संबंधित विषय
Advertisement
मुंबई लाइव की लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें