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पेट में पल रहा 28 सप्ताह का विकृत बच्चा, कोर्ट ने दी गिराने की अनुमति

अगर महिला इस बच्चे को जन्म देती तो बच्चे के बचने की उम्मीद न के बराबर थी साथ ही महिला की जान पर भी बन आती।

पेट में पल रहा 28 सप्ताह का विकृत बच्चा, कोर्ट ने दी गिराने की अनुमति
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पेट में पल रहे बच्चे को कई गंभीर चिकित्सीय विकृतियां होने के कारण बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महिला के 28 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति दे दी है। अगर महिला इस बच्चे को जन्म देती तो बच्चे के बचने की उम्मीद न के बराबर थी साथ ही महिला की जान पर भी बन आती।


अपवाद स्वरुप कानून में ढील

इस महिला ने हाईकोर्ट में गर्भ गिराने की अनुमति के लिए याचिका दाखिल की थी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी ऐक्ट के अनुसार अगर गर्भ को 20 सप्ताह से अधिक का समय हो चूका है तो उसे गिराया नहीं जा सकता, लेकिन अपवादजनक मामले में (जैसा इस मामले में है) कोर्ट द्वारा यह अनुमति दी जा सकती है। इसीलिए इस मामले में भी कोर्ट ने महिला को अनुमति दी।


अस्पताल ने जांच कर सौंपी रिपोर्ट 

हाईकोर्ट ने जे.जे. अस्पताल को महिला के भ्रूण की जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा था। जे.जे. अस्पताल ने जांच कर अपनी रिपोर्ट पेश की तो उसमें इस बात की पुष्टि की गयी थी कि अगर बच्चा जन्म लेता है तो वह न केवल असामान्य होगा, बल्कि इससे महिला को भी आगे चलकर मानसिक संताप भुगतना पड़ सकता है और इससे उसके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है।

कोर्ट ने इस महिला के गर्भपात की इजाजत दे दी है। ऐसे केसेस में महिलाओं को कई मानसिक और शारीरिक तनाव से गुजरना पड़ता है। इसीलिए ऐसे केसेस में महिलाओं के प्रति अधिक ध्यान देने की जरुरत होती है।

मिनाज ककारिया, पीड़ित महिला के वकील


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