मुंबई - एफडीए उन ट्रांसपोर्टर्स पर शिकंजा कसेगा जो बिना लाइसेंस और पंजीकरण के अवैध तरीके से खाद्य पदार्थों को ढोते हैं। ऐसे लोगों को जेल भी जाना पड़ सकता है साथ ही 5 लाख रूपये का आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत खाद्य ट्रांसपोर्टर्स को खाद्य व्यवसाय में शामिल किया गया है। 2011 में लागू नियमानुसार खाद्य ट्रांसपोर्टर्स में कार्यरत गाड़ियों का लाइसेंस और पंजीकरण होना अनिवार्य है। लेकिन इस नियम को कड़ाई से लागू नहीं करने के कारण ट्रांसपोर्ट्स द्वारा खुलेआम इस नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसे देखते हुए अब एफडीए ऐसे लोगों पर कड़ाई से कार्रवाई करने का विचार कर रहा है। अगर एफडीए ऐसे गाड़ियों पर कार्रवाई करता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे सरकारी खजाने को काफी फायदा होगा। एफडीए ने सहूलियत देते हुए अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की भी सुविधा की है। इसके लिए एफडीए द्वारा जारी की गयी वेबसाइट www.fssai.gov.in पर भी जाकर लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।