राष्ट्रीय स्तर के फार्मासिस्ट के लिए लड़ाई जो पिछलें कई सालों से चली आ रही थी, अब सफल होती दिख रही है। जल्द ही ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में एक नया प्रावधान होगा, जिसके अनुसार अब 'केमिस्ट एंड ड्रगस्टिक' ना लिख 'फार्मेसी' लिखा जाएगा। यह नई व्यवस्था शुरू हो गई है और आने वाले महीनों में इस सुधार में सुधार होगा।भविष्य में, आपको दवा की दुकानों में 'केमिस्ट एंड ड्रगस्टिक की दुकानपर 'फार्मेसी' लिखा नजर आएगा।
कर्नाटक राज्य रजिस्टर फार्मासिस्ट एसोसिएशन, ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1945 अधिनियम, 65 (15) (बी) के नियमों के तहत, रसायनज्ञ और नशीली दवाओं के विशेषज्ञ इस नाम को फार्मेसी में बदलने का अनुरोध किया था। ताकि फार्मासिस्टों की स्थिति में सुधार करने में मदद मिले। महाराष्ट्र रजिस्ट्रार फार्मासिस्ट एसोसिएशन का कहना है की दुनिया भर के फार्मासिस्टों के लिए यह नया प्रावधान स्वागत योग्य है।
फार्मासिस्ट की यह लड़ाई कई वर्षों से चल रही थी। भारत में एक बदलाव आया है। इस नये नियम को जल्द से जल्द जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा।
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