मुंबई – एफडीए के एक नए नियम के अनुसार अब होलसेल दवा बेचने वाले व्यापारियों को भी एफडीए से अनुमति लेनी होगी। केन्द्रीय औषधी विभाग ने ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स कानून के संबंध में संसोधन करते हुए इस नियम को पास किया है। अब तक यह नियम मेडिकल स्टोर में खुदरा रूप से दवा बेचने वाले व्यापारियों के लिए ही है। इस संबंध में सरकार द्वारा सुझाव और शिकायतें दोनों मंगाई गयी हैं। अप्रैल तक इस नियम के पास होने की संभावना जताई जा रही है। अब तक होलसेल दवाओं का व्यापार फार्मासिस्ट के साथ-साथ गैर फार्मासिस्ट भी करते थे जिससे दवाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे थे, इसीलिए इस नियम को पास किया गया। लेकिन इस नियम को लेकर विरोध भी होने लगा है। महाराष्ट्र केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने इसका विरोध किया है। एसोसिएशन का कहना है कि एक तरफ तो सरकार यह कहती है कि गैर फार्मासिस्ट को कुछ शर्तों के साथ फार्मासिस्ट की मान्यता दी जायेगी तो दूसरी तरफ इस तरह के नियम से उसकी कथनी पर सवाल उठते हैं। एसोसिएशन जल्द ही इस बाबत अपनी मांगें सरकार के सामने रखेगा।