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हवाई यात्रियों के लिए जारी की गई नई गाइड लाइन्स

केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू किया जाएगा।

हवाई यात्रियों के लिए जारी की गई नई गाइड लाइन्स
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कोरोना वायरस (coronavirus) के नए वेरिएंट ओमिक्रोन (omicron) के संभावित खतरों को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के आदेशानुसार विदेशों से राज्य में आने वाले  यात्रियों के लिए दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है. जिसके तहत उच्च जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए हवाई अड्डों पर RTPCR परीक्षण अनिवार्य होगा।

 केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू किया जाएगा।

उच्च जोखिम वाले देशों के नाम

राज्य सरकार द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देशों में उच्च जोखिम वाले देशों के नामों की घोषणा की गई है। इन देशों में दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे जैसे देश शामिल हैं।

 'ये' यात्री होंगे हाई रिस्क वाले

राज्य सरकार ने नए दिशानिर्देशों के अनुसार उच्च जोखिम वाले यात्रियों की जानकारी भी प्रदान की है।

ऐसे अंतर्राष्ट्रीय यात्री उच्च जोखिम वाले यात्री होंगे जो उन देशों से आए होंगे जिन्हें उच्च जोखिम वाले देश घोषित किया गया है।


महाराष्ट्र आने से 15 दिन पहले हाई रिस्क वाले देशों की यात्रा करने वाले यात्री हाई रिस्क कैटेगरी में आएंगे।


 ऐसे यात्रियों  की जांच के लिए महाराष्ट्र के सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर अलग-अलग काउंटर स्थापित किए जाएंगे।


 इन यात्रियों को 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन करना होगा।


सातवें दिन फिर से RTPCR टेस्ट किया जाएगा।


अगर कोई यात्री इस आरटीपीसीआर टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा।


अगर सातवें दिन भी यात्री का दूसरा आरटीपीसीआर टेस्ट निगेटिव आता है तो यात्री को अगले 7 दिन घर पर ही रहना होगा।


घरेलू हवाई यात्रियों के लिए 'यह' नियम

 घरेलू यात्रियों को वैक्सीन की दोनों खुराक लेनी अनिवार्य होगी।

यात्री के लिए उड़ान शुरू करने से 72 घंटे के भीतर RTPCR टेस्ट की रिपोर्ट होना भी अनिवार्य है।

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