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रियल एस्टेट कंपनी ने किया जीरो ब्रोकरेज का दावा, लेकिन तोड़ा महारेरा का नियम!

नियमों के अनुसार, यदि निर्माता या रियल एस्टेट एजेंट विज्ञापन जारी करने का निर्णय लेता है, तो उन्हें विज्ञापन में महारेरा नंबर और महारेरा वेबसाइट का उल्लेख करना होगा। तदनुसार, अचल संपत्ति एजेंट महारेरा पंजीकरण संख्या और वेबसाइट के विवरण का उल्लेख करना भूल गया।

रियल एस्टेट कंपनी ने किया जीरो ब्रोकरेज का दावा, लेकिन तोड़ा महारेरा का नियम!
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कई बार, रियल एस्टेट एजेंटों को रेसिंडेंज फ्लैक की बिक्री पर दो प्रतिशत ब्रोकरेज चार्ज मिलता है, ब्रोकरेज, जो सिर्फ हजार रुपये से शुरू होता है अब लाखों रुपये तक पहुंच गया है। हालांकि, दो प्रतिशत ब्रोकरेज चार्जेस को समाप्त करने के लिए एक रियल एस्टेट एजेंट ने मंगलवार को कई समाचार पत्रों में एक पेज विज्ञापन दिया। जिसमें कहा गया है की कपंनी दो प्रतिशत ब्रोकरेज का संग्रह पूरी तरह से रोक देंगे ।

विज्ञापन में महारेरा रजिस्ट्रैन नंबर नहीं

हालांकी कंपनी ने विज्ञापन में महारेरा रजिस्ट्रैन नंबर नहीं डाला है जो महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण कानून के खिलाफ है। महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकर के अनुसार विज्ञापन पर महारेरा पंजीकरण संख्या के उल्लेख किए बिना निवास के प्रचार को विज्ञापित नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, मुंबई के ग्राम पंचायत ने कानून के उल्लंघन के लिए कंपनी के खिलाफ महारेरा के साथ एक शिकायत दर्ज की है।

यदि बिल्डर या रियल एस्टेट एजेंट विज्ञापन जारी करने का फैसला करता है, तो उन्हें विज्ञापन में महारेरा नंबर और महाराय वेबसाइट का उल्लेख करना होगा। अगर वे विनियमन का पालन करने में विफल रहते हैं, तो महारेरा बिल्डर या रियल एस्टेट एजेंट के खिलाफ कार्रवाई करता है।

दो प्रतिशत ब्रोकरेज का उपभोग नहीं

मंगलवार को, 'आरके होम सॉल्यूशंस' रियल एस्टेट कंपनी ने कई समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किया और दावा किया कि वे दो प्रतिशत ब्रोकरेज का उपभोग नहीं करते हैं और इसे समाप्त करने का लक्ष्य रखते हैं। विज्ञापन ने आगेकहा कि उपभोक्ता को सेवा शुल्क के रूप में केवल थोड़ी सी राशि का भुगतान करना होगा, जिसे बाद में लौटा दिया जाएगा।

मुंबई ग्राहक पंचायत के अध्यक्ष एडवोकेट शिरीष देशपांडे ने मुंबई लाइव से कहा कि यद्यपि रियल एस्टेट कंपनी ने दो प्रतिशत ब्रोकरेज योजना समाप्त करने का इरादा किया है, लेकिन वे महारेरा के नियमों के बारे में भूल गए हैं और पूरे पेज विज्ञापन पर उन्होंने महारेरिया पंजीकरण संख्या का भी उल्लेख नहीं किया है और नाही महारेरा वेबसाईट का उल्लेख किया है।

देशपांडे ने पूछा कि क्या कंपनी महारेरा के साथ पंजीकृत है या नहीं। अगर कंपनी पंजीकृत नहीं है, तो उसने कंपनी और रियल एस्टेट एजेंट के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की मांग की। हालांकि, अगर कंपनी पंजीकृत थी तो विज्ञापन पर महारेरा विवरण ना देने के लिए उन्हे सजा मिलनी चाहिये।


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