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‘एक जुलाई के बाद ही ख़रीदे घर’


‘एक जुलाई के बाद ही ख़रीदे घर’
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बिल्डर ग्राहकों को अपने झूठे जाल में न फंसा सके महा‘रेरा’ अर्थात महाराष्ट्र रियल स्टेट एक्ट लागू किया गया है। इसके अनुसार 31 जुलाई तक बिल्डरों को अपनी योजनाओं का रजिस्ट्रेशन(पंजीकरण) कराना अनिवार्य है। कुछ गलत होने पर ही ग्राहक इन पंजीकृत बिल्डर और उनकी परियोजना (प्रोजेक्ट) के विरुद्ध शिकायत कर सकते हैं। कई बिल्डर अपनी योजनाओं को पंजीकृत कराए बिना ही अपने लाभ के लिए झूठे विज्ञापन के बल पर ग्राहकों को घर बेच देते हैं। हालांकि बिल्डरों को रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक है लेकिन उसके पहले ही बिल्डर अधिक से अधिक घरों को बेचने की फिराक में हैं। मुंबई ग्राहक पंचायत के अध्यक्ष एडवोकेट शिरीष देशपांडे मुंबई लाइव के माध्यम से ग्राहकों को 31 जुलाई के बाद ही घर खरीदने की सलाह देते हैं।

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इस विषय में आरटीआई एक्टिविस्ट विजय कुंभार का कहना है कि कमियों के चलते कई बिल्डर अपना पंजीयन नहीं करा रहे हैं। कुंभार ग्राहकों को बिल्डरों के झूठे विज्ञापनों के झांसे में न आने की सलाह देते हैं। वे आगे कहते हैं कि रेरा को लेकर राज्य ही नहीं देश भर में उदासीनता है। महाराष्ट्र और केरल को छोड़कर देश भर में किसी भी राज्य ने अभी तक वेबसाईट भी नहीं बनाया है,जबकि महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन चल रहा है। कुंभार के अनुसार सभी राज्यों को रेरा नियम को कड़ाई से लागू करना चाहिए ताकि ग्राहकों के हितों की रक्षा हो सके।

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