मुंबई की शिवडी अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहित्य सात अन्य को उस मामले में बरी कर दिया जिसमें साल 2014 में बिना प्रशासन की मंजूरी के केजरीवाल ने एक चुनावी रैली की थी। इस रैली में केजरीवाल, कार्यकर्ता मेधा पाटकर और मीरा सन्याल जैसे लोग शामिल थे। इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत केजरीवाल, मेधा पाटकर, मीरा सन्याल सहित कुल सात पर मामला दर्ज किया गया था।
Another political vendetta exposed....
— AAP (@AamAadmiParty) September 28, 2018
Mumbai fast-track court dismisses a case against AAP Convenor & Delhi CM @ArvindKejriwal, which was registered for holding a rally during 2014 Loksabha Elections. pic.twitter.com/S1mvXX4lkC
शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई शिवड़ी कोर्ट में थी। इस मौके पर केजरीवाल भी उपस्थित थे। इस मामले में सुनवाई करते हुए मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पी.के देशपांडे ने कहा कि पुलिस ने रैली की इजाजत ना दिए जाने के संबंध में आरोपियों को लिखित स्टेटमेंट नहीं दिया था। जबकि मुंबई पुलिस ने दावा किया था कि रैली अनिर्धारित थी और यातायात पुलिस से भी जरूरी मंजूरी नहीं ली गयी थी।
आपको बता दें कि यह रैली साल 2014 में आम आदमी पार्टी ने मानखुर्द में आयोजित की थी। इस रैली में केजरीवाल आप पार्टी के उम्मीदवार मीरा सान्याल और मेधा पाटकर के लिए प्रचार करने के लिए आए थे।