Advertisement

एसीबी ने दी अजित पवार को क्लीन चिट

कोर्ट में एसीबी ने हलफनामा दायर किया

एसीबी ने दी अजित पवार को क्लीन चिट
SHARES

महाराष्ट्र के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने सिंचाई घोटाले मामले में आरोपी एनसीपी  नेता अजीत पवार को क्लीनचीट दे दी है।  सिंचाई घोटाले मामले में  अदालत में पेश हलफनामे में अजित पवार को क्लिन चीट दे दी गई है। एसीबी अधीक्षक रश्मि नांदेड़कर द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में 27 नवंबर को दिए गए 16-पेज के हलफनामे को पेश किया गया। इस हलफनामे में उन्होने कहा की  वीआईडीसी (डब्ल्यूआरडी मंत्री) के अध्यक्ष की ओर से कोई आपराधिक कानहीं किया गया है। तत्कालीन सरकार में  जल संसाधन विभाग मंत्री ही विदर्भ सिंचाई विकास निगम के पदेन अध्यक्ष थे। 

जांच एजेंसी ने अपने हलफनामे में कहा की   "कुछ मामलों में अपने प्रतिद्वंद्वियों के लिए सफल बोलीकर्ताओं द्वारा ईएमडी राशि का भुगतान, निविदाओं की पूर्व शर्त का पालन किए बिना कुछ गैर-पात्र बोलीदाताओं की  फर्मों को निविदा पुस्तिकाएं जारी कर दिया गया लेकिन  ये खामियां इंजीनियर्स, डिवीजनल अकाउंटेंट और संबंधित ठेकेदारों की ओर से हुई है , VIDC / WRD के अध्यक्ष को इसके लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता"

अपनी जांच रिपोर्ट में, एसीबी ने यह भी कहा है कि 'यह कहने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि विभाग के सचिव ने जल संसाधन विभाग के मंत्री को निविदा कार्य के दायित्व को स्वीकार नहीं करने के बारे में बताया था'। राज्य के भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो ने यह भी कहा है कि VIDC के अध्यक्ष ने निगम की तत्कालीन प्रचलित नीति के अनुरूप काम किया है और VIDC के प्रबंध निदेशकों पर कार्यकारी निदेशकों द्वारा उनके सामने रखे गए प्रस्तावों के अनुसार ही काम किया

अदालत में दायर रिपोर्ट में, जांच एजेंसी का उल्लेख है कि "पूछताछ / जांच के दौरान एकत्र किए गए तथ्यों और सबूतों को देखते हुए, यह देखा गया है कि VIDC के तत्कालीन अध्यक्ष (मंत्री) की ओर से कोई आपराधिक दायित्व नहीं है। अजित पवार  अन्य लोगों के साथ, महाराष्ट्र के सिंचाई विभाग के प्रभारी थे जब कांग्रेस-राकांपा गठबंधन की सरकार राज्य में 1999 से 2014 तक सत्ता में थी। 

Read this story in मराठी or English
संबंधित विषय
Advertisement
मुंबई लाइव की लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें