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राज्य में चुनाव अवधि के दौरान ओपिनियन और एग्जिट पोल पर प्रतिबंध

राज्य में 19 अप्रैल सुबह 7 बजे से 1 जून 2024 शाम 6.30 बजे तक एग्जिट पोल पर रोक लागू रहेगा।

राज्य में चुनाव अवधि के दौरान ओपिनियन और एग्जिट पोल पर प्रतिबंध
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भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। इस पृष्ठभूमि में, आयोग ने चुनाव अवधि के दौरान चुनावी भविष्यवाणियां (ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल) दिखाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। (Ban on opinion and exit polls during election period in the state)

16 मार्च 2024 से आदर्श आचार संहिता लागू

महाराष्ट्र में कुल पांच चरणों में चुनाव होंगे और इसके मुताबिक 16 मार्च 2024 से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य में 19 अप्रैल सुबह 7 बजे से 1 जून 2024 शाम 6.30 बजे तक एग्जिट पोल पर रोक लागू रहेग।

इसी तरह, चुनाव आयोग ने एक अधिसूचना के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रत्येक चरण में मतदान समाप्त होने से पहले 48 घंटे की अवधि के भीतर ओपिनियन पोल या अन्य मतदान सर्वेक्षणों के परिणामों के प्रकाशन या प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा।

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