Advertisement

जमानत अर्जी खारिज होने के बाद नितेश राणे पहुंचे हाईकोर्ट

नितेश राणे ने एक बार फिर मुंबई हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की

जमानत अर्जी खारिज होने के बाद नितेश राणे पहुंचे हाईकोर्ट
SHARES

सिंधुदुर्ग सत्र न्यायालय ने नितेश राणे ( NITESH RANE BAIL )  की जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अब  नितेश राणे ने एक बार फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। नितेश राणे की जमानत अर्जी पर सोमवार को सुनवाई हुई। मंगलवार को सत्र न्यायालय ने उनके खिलाफ फैसला सुनाते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।  

भाजपा  ( BJP) विधायक नितेश राणे की गिरफ्तारी पूर्व जमानत अर्जी पर सोमवार को सुनवाई पूरी हुई।  मंगलवार  सुबह नितेश राणे के निजी सहायक राकेश परब ( RAKESH PARAB)  को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया । परब को चार फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी गिरफ्तारी से पहले की जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद नितेश राणे सिंधुदुर्ग जिला अदालत में पेश हुए थे। सिंधुदुर्ग जिला बैंक के अध्यक्ष सतीश सावंत के प्रचार अभियान प्रमुख संतोष परब पर हमले के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नितेश राणे की जमानत याचिका खारिज कर दी।

शीर्ष अदालत ने नितेश राणे को जिला अदालत में आत्मसमर्पण करने और नियमित जमानत के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने इसके लिए नितेश राणे को 10 दिन का समय दिया था।

संतोष परब के वकील विलास पाटिल शिरगांवकर ने भी पुलिस हिरासत की मांग की। नितेश राणे की ओर से अधिवक्ता सतीश मानशिंदे ने उनकी पैरवी की।  सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट बैंक के चुनाव प्रचार के दौरान शिवसेना कार्यकर्ता संतोष परब पर हुए हमले को लेकर बीजेपी विधायक नितेश राणे विवादों में घिर गए हैं। 18 दिसंबर 2021 को कंकावली में संतोष परब पर हमला हुआ था।

यह भी पढ़ेकभी गोडसे का महिमामंडन करने वाली शिवसेना ने गोडसे पर दिया हैरान करने वाला बयान

Read this story in मराठी
संबंधित विषय
Advertisement
मुंबई लाइव की लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें