बीएमसी समेत राज्य के सभी स्थानीय निकायों के चुनाव दिवाली के बाद होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अक्टूबर माह में चुनाव होने के संकेत थे। इसके अनुसार राज्य सरकार ने वार्ड गठन का कार्यक्रम भी घोषित कर दिया था। हालांकि नगरीय विकास विभाग ने सोमवार को इसमें संशोधन करते हुए वार्ड गठन की समय सीमा बढ़ा दी।
30 सितंबर तक दी गई समय सीमा
नगरीय विकास विभाग के नए आदेश के अनुसार मुंबई महानगरपालिका आयुक्त और जिला कलेक्टर, महानगरपालिका के मुख्य अधिकारी को मुंबई महानगरपालिका के वार्ड गठन की रिपोर्ट 6 अक्टूबर तक, क्लास डी महानगरपालिका के वार्ड गठन की रिपोर्ट 13 अक्टूबर तक और महानगरपालिका के वार्ड गठन की रिपोर्ट 30 सितंबर तक जमा करने के आदेश दिए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था चार महिने के भीतर बीएमसी चुनाव कराने का आदेश
पिछले ढाई साल से लंबित स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मई 2025 में आदेश जारी किया था।आदेश में कोर्ट ने निर्देश दिया था कि अगले चार महीने में चुनाव कराए जाएं। इसलिए चर्चा थी कि मुंबई महानगरपालिका समेत अन्य नगर पालिकाओं के साथ ही नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव दिवाली के दौरान होंगे। हालांकि, राज्य के शहरी विकास विभाग द्वारा सोमवार को संशोधित आदेश जारी किए जाने के बाद स्थानीय निकाय चुनाव में देरी हो गई है।
स्थानीय निकाय चुनाव अब दिवाली के बाद
इससे पहले सभी नगर पालिकाओं और नगर परिषदों को वार्ड संरचना जमा करने की समय सीमा सितंबर के अंत तक थी। हालांकि, संशोधित समय सीमा के कारण वार्ड संरचना जमा करने के लिए अक्टूबर का उपयोग करने की अनुमति होगी, इसलिए राज्य चुनाव आयोग वार्ड संरचना जमा होने के बाद ही चुनावों की घोषणा करेगा। संशोधित समय सीमा के कारण, संकेत मिल रहे हैं कि स्थानीय निकाय चुनाव अब दिवाली के बाद ही होंगे।
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