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बॉम्बे हाई कोर्ट से किरीट सोमैया को राहत

गिरफ्तारी के बाद 50 हजार के मुचलके पर मिलेगी ज़मानत

बॉम्बे हाई कोर्ट से किरीट सोमैया को राहत
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बॉम्बे हाई कोर्ट  ने भाजपा नेता किरीट सोमैया को गिरफ्तारी से तत्काल संरक्षण देने का फैसला किया है। विक्रांत युद्धपोत को बचाने के लिए धन के गबन के आरोप में भाजपा नेता किरीट सोमैया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।  सोमैया ने सेशन कोर्ट में अर्जी दाखिल कर गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग की थी।  हालांकि कोर्ट ने गिरफ्तारी से पहले की जमानत खारिज कर दी थी।

सत्र न्यायालय के फैसले को किरीट सोमैया ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।  बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमैया को कुछ शर्तों पर जमानत दे दी है। हाई कोर्ट सोमैया की याचिका पर 2 सप्ताह बाद 28 अप्रैल को सुनवाई करेगा। 

क्या है मामला

पूर्व सांसद सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया के खिलाफ यहां ट्रॉम्बे थाने में 6 अप्रैल को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह मामला सेना के एक पूर्व कर्मी की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिन्होंने दावा किया था कि किरीट सोमैया ने विक्रांत के रख-रखाव के लिए 2013 से लोगों से 57 करोड़ रुपये जुटाये थे। शिकायत में दावा किया गया कि प्रारंभिक योजना के अनुसार इस धन का न कभी इस्तेमाल किया गया और ना ही राज्यपाल के कार्यालय में इसे जमा किया गया।

ज़मानत के लिए क्या है शर्त

-गिरफ्तारी के मामले में 50 हजार रुपये की जमानत पर रिहा करने के निर्देश

-सोमवार 18 अप्रैल से लगातार चार दिन तक जांच में शामिल होने के निर्देश

-रात 11 से 2 बजे के बीच थाने में हाजिरी जरूरी

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