मुंबई – 2017 के बीएमसी चुवाव में निर्वाचित नगरसेवकों को 6 महीने के भीतर के जाति प्रमाणपत्र अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो संबंधित नगरसेवकों को अपात्र ठहरा दिया जाएगा। यह निर्णय शुक्रवार को उच्च न्यायालय ने सभी खंडों को दिया है। अगर जाति प्रमाणपत्र देने में समिति देरी करती है तब भी निर्वाचित व्यक्ति कोई भी सहूलियत नहीं दी जाएगी, यह उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है।