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Lockdown 5.0 : क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद, जानें यहाँ

केंद्र सरकार ने 5वें चरण के लॉकडाउन के लिए नई गाइडलाइन जारी किया है जिसके मुताबिक देशभर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं और सुविधाओं के लिए बाहर जा सकेंगे।

Lockdown 5.0 : क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद, जानें यहाँ
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केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के 5वें चरण की घोषणा कर दी है। इसे Unlock 1 भी कहा जा रहा है क्योंकि इस चरण में सरकार की तरफ से कई सारी ढील भी देने की बात कही जा रही है। हालांकि कंटेंटमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाया गया है, इस जोन के बाहर की सभी गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोले जाने की जा रही है।

केंद्र सरकार ने 5वें चरण के लॉकडाउन के लिए नई गाइडलाइन जारी किया है जिसके मुताबिक देशभर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं और सुविधाओं के लिए बाहर जा सकेंगे। केंद्र ने स्थानीय प्रशासन से सेक्शन 144 लागू करने के लिए कहा है। साथ ही इस चरण में धार्मिक स्थल, होटल-रेस्टोरेंट, मॉल, स्कूल-कॉलेजों को सशर्त खोला जा सकता है।

लॉकडाउन के 5वें चरण में कई फेज में ढील दिया जाएगा। आइए जानते हैं किस फेज में क्या ढील दिए जाने की संभावना है:

फेज पहला-

पहले फेज के तहत 8 जून से सभी धार्मिक जगहों, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी सर्विस, शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति दी जाएगी।इस संबंध में केंद्र सरकार जल्द ही दिशानिर्देश जारी करने वाली है।

फेज दूसरा -

केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस मे सलाह करके स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और ट्रेनिंग संस्थान खोलने का निर्णय करेंगे।

फेज तीसरा -

तीसरे फेज में अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट सेवा, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल , एंटरटेनमेंट पार्क खोले जाने का निर्णय किया जाएगा, लेकिन इसके पहले स्थितियों की समीक्षा की जाएगी।

कंटेनमेंट जोन तक सीमित लॉकडाउन

कंटेंनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून 2020 तक प्रभावी रहेगा।

स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक जिला प्रशासन कंटेनमेंट जोन निर्धारण करेंगे।

कंटेंनमेंट जोन में स्वास्थ्य आपातकालीन सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को छोड़कर बाकी सभी चीजों पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी यहां तक कि लोगों की आवाजाही भी।

कंटेंनमेंट जोन में घर-घर संपर्क ट्रेसिंग की जाएगी।

बफर जोन : राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन भी बना सकते हैं.

राज्य सरकार को कंटेंनमेंट जोन के बाहर स्थिति का आकलन करके बफर जोन बना सकती है। बफ़र ज़ोन वह स्थान है जहाँ कारोना के एक नए रोगी को खोजने का जोखिम अधिक है। बफर जोन में भी कड़े नियम लागू किए जा सकते हैं। 

ई-पास की जरूरत नहीं

यह आम लोगों के लिए बड़ा दिलासा है। अब दो राज्यों के बीच और राज्य के अंदर लोगों की आवाजाही पर से पाबंदी हटा लिया गया है। अब इसके लिए अलग से कोई अनुमति या ई-पास लेने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि अगर राज्य स्थिती की समीक्षा करके पाबंदी लगा सकता है।

पैसेंजर ट्रेन, श्रमिक ट्रेन, घरेलू उड़ान सेवा, विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाना, विदेशी नागरिकों को वापस भेजना जैसी गतिविधियां जारी SOP के मुताबिक चलती रहेंगी।

आरोग्य सेतु ऐप को बढ़ावा

सुरक्षा के मद्देनजर केंद्र ने सभी लोगों से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने को कहा गया है।

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