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भारत निर्वाचन आयोग ने 334 दलों का पंजीकरण रद्द किया

वर्तमान में, देश में 6 राष्ट्रीय दल, 67 क्षेत्रीय दल और 2,854 पंजीकृत लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (RUPP) हैं।

भारत निर्वाचन आयोग ने 334 दलों का पंजीकरण रद्द किया
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भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने चुनावी प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए 334 पंजीकृत लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPP) का पंजीकरण रद्द कर दिया है।वर्तमान में, देश में 6 राष्ट्रीय दल, 67 क्षेत्रीय दल और 2,854 पंजीकृत लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (RUPP) हैं। (Election Commission of India cancelled the registration of 334 parties)

लगातार छह वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो आयोग को उनका पंजीकरण रद्द करने का अधिकार

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के तहत, पंजीकरण कराते समय, दलों को अपना नाम, पता और पदाधिकारियों की जानकारी देनी होती है और यदि वे लगातार छह वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो आयोग को उनका पंजीकरण रद्द करने का अधिकार है।

जून 2025 में, आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को 345 RUPP का सत्यापन करने का निर्देश दिया था। सत्यापन के दौरान, संबंधित दलों को नोटिस जारी किए गए और प्रत्यक्ष सुनवाई का अवसर दिया गया।

334 दलों ने आवश्यक शर्तों का पालन नहीं किया

मुख्य निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार, 334 दलों ने आवश्यक शर्तों का पालन नहीं किया। शेष मामलों को पुनः सत्यापन के लिए वापस भेज दिया गया है। परिणामस्वरूप, देश में आरयूपीपी की संख्या अब 2,854 से बढ़कर 2,520 हो गई है।

इन दलों को अब जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29बी और 29सी, आयकर अधिनियम, 1961 और चुनाव चिह्न आदेश, 1968 के तहत कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये दल आयोग के आदेश के विरुद्ध 30 दिनों के भीतर अपील भी कर सकते हैं।

भारत के चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में निम्नलिखित पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द कर दिया है: (1) आवामी विकास पार्टी, (2) बहुजन रयत पार्टी, (3) भारतीय संग्राम परिषद, (4) इंडियन मिलन पार्टी ऑफ इंडिया, (5) नव भारत डेमोक्रेटिक पार्टी, (6) नव बहुजन समाज परिवर्तन पार्टी, (7) पीपुल्स गार्जियन, (8) द लोक पार्टी ऑफ इंडिया और (9) युवा शक्ति संगठन।

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