Advertisement

सेवा के दौरान किसी अधिकारी की मृत्यु होने पर परिवार के सदस्य के लिए नौकरी

राज्य मंत्रिमंडल ने ग्रुप ए और ग्रुप बी अधिकारियों के मामले में अनुकंपा नीति लागू करने का भी फैसला किया है।

सेवा के दौरान किसी अधिकारी की मृत्यु होने पर परिवार के सदस्य के लिए नौकरी
SHARES

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे  (uddhav thackeray) ने राज्य के सभी अधिकारियों को बड़ी राहत दी है। वर्तमान में सरकारी सेवा में ग्रुप सी या ग्रुप डी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार के पात्र सदस्य को अनुकंपा के आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्त किया जाता है।  आज राज्य मंत्रिमंडल ने ग्रुप ए और ग्रुप बी अधिकारियों के मामले में भी इस अनुकंपा नीति को लागू करने का फैसला किया है।

कोविड की स्थिति में कई अधिकारियों की मौत हो चुकी है और अधिकारी संघों ने भी इस अनुकंपा नीति को लागू करने की मांग की है।  मुख्यमंत्री ने इस मांग के अनुरूप कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसी के तहत आज कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में एक प्रस्ताव लाया गया।

वित्तीय संकट के कारण जान गंवाने वाले राज्य के अधिकारियों के परिवारों को इस फैसले से बड़ी राहत मिलेगी। ग्रुप ए या ग्रुप बी में किसी अधिकारी की मृत्यु के मामले में, उसके परिवार के पात्र सदस्य को ग्रुप सी या ग्रुप डी में अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा।


इसके अलावा अनुकंपा नियुक्ति के लिए विभिन्न आदेशों को समेकित करते हुए, “महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति नियम 2021 तैयार करने की मंजूरी दी है, इससे अनुकंपा के संबंध में प्रशासनिक कठिनाइयों को दूर किया जा सकेगा।

यह भी पढ़े-कोरोना कॉलर ट्यून से हो परेशान, तो के आजमाएं यह ट्रिक

Read this story in मराठी
संबंधित विषय
Advertisement
मुंबई लाइव की लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें