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दक्षिण मुंबई से कांग्रेस के उम्मीदवार मिलिंद देवरा पर आचार संहिता भंग करने का मामला दर्ज

चुनाव आयोग ने दो दिन पहले मिलिंद देवड़ा को लोकसभा चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए नोटिस भेजा था।

दक्षिण मुंबई से कांग्रेस के उम्मीदवार मिलिंद देवरा पर आचार संहिता भंग करने का मामला दर्ज
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दक्षिण मुंबई से कांग्रेस के उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज की गई है। चुनाव आयोग ने भूलेश्वर के भाषण में कथित रूप से बयान देने के लिए मिलिंद देवरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।  एफआईआर में लिखा है कि मिलिंद देवड़ा ने 2 अप्रैल को दक्षिण मुंबई में प्रचार के दौरान कहा था कि शिवसेना ने पर्युषण के दौरान जैन मंदिरों के सामने नॉन वेज बनाकर शाकाहार का विरोध कियाथा।इसलिए जैन समुदाय उन्हें इस चुनाव में सबक सिखाए

किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज
उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 171 (चुनाव के लिए झूठे बयान देना) और लोगों के अधिनियम की प्रस्तुति की धारा 125 (चुनाव के संबंध में वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है । चुनाव आयोग ने दो दिन पहले मिलिंद देवड़ा को लोकसभा चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए नोटिस भेजा था।  एल टी मार्ग पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर दर्ज की गई है।  

दक्षिण मुंबई में बड़ी संख्या में जैन समुदाय के मतदाता हैं। इसके परिणामस्वरूप, Adv.  धर्मेंद्र मिश्रा और सनी जैन ने देवरा के खिलाफ 8 अप्रैल को शिकायत दर्ज कराई थी।

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