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कुपोषण निर्मूलन के लिए अधिसूचना जारी


कुपोषण निर्मूलन के लिए अधिसूचना जारी
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मुंबई - राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण खत्म करने के लिए राज्य सरकार प्रयत्नशील है। इस क्षेत्र के रहनेंवाले बच्चे जिनकी उम्र 7 महीने से 6 वर्ष के बीच है, साथही गर्भवती महिला व स्तनदा माताओं को पोषणयुक्त खाद्य पदार्थ देने की राज्य सरकार की योजना जारी है। इस योजना को आदिवासी क्षेत्र में और प्रभावी रूप से अमल में लाने के लिए राज्यपाल के. विद्यासागर राव ने अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार 7 महीने से 6 साल तक उम्र वाले बच्चों को सप्ताह में 4 बार अंडे दिए जायेंगे। स्तनदा माता और गर्भवती महिला को हफ्ते में एक बार पकाया हुआ गरम खाना दिया जाएगा। राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कानून 2013 के तहत सिर्फ खाना दिया जाए, ऐसे निर्देश थे, अब पकाया हुआ खाना ऐसा निर्देशित हुआ है। इस अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि, जिन बच्चों को अंडा नही खाना है, उन्हें पर्याप्त पोषणयुक्त वाले अन्य खाद्यपदार्थ दिये जाएं।

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