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NCP मामले में आज चुनाव आयोग के सामने सुनवाई

शरद पवार के खुद मौजूद रहने की संभावना

NCP मामले में आज चुनाव आयोग के सामने सुनवाई
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भारतीय चुनाव आयोग (Election Commission In india) आज 20 नवंबर पार्टी के नाम पर दावा पेश करने को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दो गुटों जिसमे एक का नेतृत्व शरद पवार और दूसरे का नेतृत्व उनके भतीजे अजीत पवार की दलीलें सुनेगा। इस मामले मे चुनाव आयोग  सुनवाई ECI ने एक सप्ताह पहले की थी, जिसने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इसे स्थगित कर दिया था। अजित पवार गुट ने जुलाई में NCP  के नाम और चुनाव चिह्न पर दावा करते हुए आयोग से संपर्क किया था और कहा था कि उन्हें पार्टी का अध्यक्ष घोषित किया जाना चाहिए। 

शरद पवार ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि वह असली एनसीपी का प्रतिनिधित्व करते हैं और अजीत पवार द्वारा दायर याचिका को खारिज करने का आह्वान किया, जो 2 जुलाई को पार्टी के आठ विधायकों के साथ कूदने के बाद अब महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री हैं। पार्टी के दोनों गुटों ने अपने-अपने दावों के समर्थन में विभिन्न दस्तावेज़ जमा किए हैं। शरद पवार गुट ने दावा किया कि प्रतिद्वंद्वी गुट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ "फर्जी और मनगढ़ंत" हैं, इस आरोप को बाद में राकांपा अध्यक्ष सुनील तटकरे ने खारिज कर दिया।

ECI ने अब तक क्या किया

चुनाव आयोग ने पहले पार्टी के दोनों गुटों को पत्र लिखकर विभाजन को स्वीकार किया था और दोनों नेताओं को मतदान निकाय को सौंपे गए दस्तावेजों को एक-दूसरे के साथ साझा करने का भी निर्देश दिया था। आयोग ने जुलाई में अजीत पवार गुट द्वारा दायर एक याचिका के बाद शरद पवार के नेतृत्व वाले राकांपा समूह को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था।

याचिका में दावा किया गया है कि अजित पवार को राकांपा अध्यक्ष घोषित किया जाना चाहिए और उन्हें चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के प्रावधानों के अनुसार पार्टी का प्रतीक आवंटित किया जाना चाहिए।

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