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उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो स्थिति को फिर से पहले जैसे कर सकते थे- सुप्रीम कोर्ट

बहुमत परीक्षण पर निर्णय लेना राज्यपाल के लिए अवैध था। राज्यपाल पर दबाव बनाने के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को लेकर भी बड़ा बयान दिया है.

उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो स्थिति को फिर से पहले जैसे कर सकते थे- सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि विधायकों की अयोग्यता पर विधानसभा अध्यक्ष फैसला लें।  उन्होंने यह फैसला सुनाने के साथ ही एक अहम बयान भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो हम उन्हें मुख्यमंत्री बनाते।

बहुमत परीक्षण पर निर्णय लेना राज्यपाल के लिए अवैध था। जज ने कहा, लेकिन उद्धव ठाकरे फिर से मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे क्योंकि उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है।

राज्यपाल के पास पुख्ता सबूत नहीं थे। लेकिन उद्धव ठाकरे को फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उद्धव ठाकरे ने बहुमत परीक्षण का सामना किए बिना अपना इस्तीफा सौंप दिया।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि एकनाथ शिंदे को भाजपा के समर्थन से सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का राज्यपाल का निर्णय उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के कारण सही है।

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